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बाड़मेर: शादी में 100 से अधिक लोगों को बुलाना पड़ा महंगा, प्रशासन ने ठोका 25000 का जुर्माना - शादी समारोह

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार के शादी समारोह को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की पालना अब होती नजर आ रही है. प्रशासन ने शहर में दो अलग-अलग जगहों पर हो रहे विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 30 हज़ार का जुर्माना लगाया है.

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कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 30 हज़ार का जुर्माना लगाया है.
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Published : Nov 25, 2020, 6:27 PM IST

Updated : Nov 25, 2020, 7:29 PM IST

बाड़मेर. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार के शादी समारोह को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की पालना अब होती नजर आ रही है. प्रशासन ने शहर में दो अलग-अलग जगहों पर हो रहे विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 30 हज़ार का जुर्माना लगाया है.

प्रशासन ने विवाह समारोह का निरीक्षण किया.

बाड़मेर तहसीलदार प्रेम सिंह ने बताया कि बिना सूचना के शादी समारोह आयोजन करने वालों पर ₹5000 का जुर्माना और इसके अलावा विवाह समारोह में 100 से अधिक मेहमानों की संख्या होने पर ₹25000 का जुर्माना का प्रावधान है. इसी कड़ी में शहर में आयोजित हो रहे विवाह समारोह का निरीक्षण किया गया.

यह भी पढ़ें: पहले कभी नहीं गए...अब कोरोना संक्रमित होने के बावजूद चिकित्सा मंत्री ने किया RUHS का निरीक्षण

इस दौरान अग्रसेन भवन में कपिल कुमार के यहां शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था. जहां 100 से अधिक संख्या में लोग शामिल है. इस पर आयोजनकर्ता पर ₹25000 का जुर्माना लगाया गया. इसी तरह शहर के महेश्वरी भवन में इंद्र चंद के यहां भी शादी समारोह का आयोजन हो रहा था, लेकिन राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनके द्वारा उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह संबंधित समारोह का आयोजन करने के कारण 5000 का जुर्माना लगाया गया. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा विवाह समारोह पर निगरानी रखने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. ऐसे में बाड़मेर में होने वाले विवाह समारोह पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बाड़मेर. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार के शादी समारोह को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की पालना अब होती नजर आ रही है. प्रशासन ने शहर में दो अलग-अलग जगहों पर हो रहे विवाह समारोह में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 30 हज़ार का जुर्माना लगाया है.

प्रशासन ने विवाह समारोह का निरीक्षण किया.

बाड़मेर तहसीलदार प्रेम सिंह ने बताया कि बिना सूचना के शादी समारोह आयोजन करने वालों पर ₹5000 का जुर्माना और इसके अलावा विवाह समारोह में 100 से अधिक मेहमानों की संख्या होने पर ₹25000 का जुर्माना का प्रावधान है. इसी कड़ी में शहर में आयोजित हो रहे विवाह समारोह का निरीक्षण किया गया.

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इस दौरान अग्रसेन भवन में कपिल कुमार के यहां शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था. जहां 100 से अधिक संख्या में लोग शामिल है. इस पर आयोजनकर्ता पर ₹25000 का जुर्माना लगाया गया. इसी तरह शहर के महेश्वरी भवन में इंद्र चंद के यहां भी शादी समारोह का आयोजन हो रहा था, लेकिन राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनके द्वारा उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह संबंधित समारोह का आयोजन करने के कारण 5000 का जुर्माना लगाया गया. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा विवाह समारोह पर निगरानी रखने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. ऐसे में बाड़मेर में होने वाले विवाह समारोह पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Nov 25, 2020, 7:29 PM IST
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