बांसवाड़ा. गत वर्ष 12वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर ज्यादती करने के प्रकरण में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसे 20 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए का अर्थ दंड सुनाया है. 13 महीने पुराने इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आरिफ मोहम्मद ने आरोपी जीतमल को यह सजा सुनाई है.
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प्रकरण के अनुसार मामला 6 जुलाई 2019 का है. एक व्यक्ति ने अरथुना पुलिस थाने में 19 जुलाई को रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री 12वीं कक्षा में भर्ती होने के लिए स्कूल गई, लेकिन शाम तक नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की. इस दौरान महेंद्र नामक व्यक्ति ने उसे बताया कि उसकी बेटी को जीतमल अपने एक साथी के साथ बाइक पर बैठाकर ले जाते देखा है.
इसके बाद उसने जीतमल सहित 10 लोगों पर अपहरण करने का संदेह जताया. रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों द्वारा भरोसा दिलाने के कारण वह समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाया. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.
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किशोरी द्वारा जबरदस्ती किए जाने का आरोप लगाया गया. इस पर पुलिस ने जीतमल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत भी आरोप पत्र दाखिल किया. दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आरिफ मोहम्मद ने जीतमल को दोषी करार दिया.