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बांसवाड़ा: CAA को लेकर किसी भी पक्ष को जुलूस की अनुमति नहीं देगा प्रशासन

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Published : Dec 21, 2019, 9:29 PM IST

बांसवाड़ा को सांप्रदायिक उन्माद को लेकर अति संवेदनशील शहरों में शामिल माना गया है. किसी भी प्रकार की छोटी सी चिंगारी आपसी सौहार्द को बिगाड़ सकती है. इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर किसी भी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

CAA जुलूस की अनुमति नहीं, CAA procession not allowed
CAA जुलूस की अनुमति नहीं

बांसवाड़ा. नागरिकता संशोधन अधिनियम की खिलाफत को देखते हुए बांसवाड़ा में प्रशासन ने इस मुद्दे को लेकर एक अहम फैसला किया है. इसके तहत जुलूस पर पूरी तरह से प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके समर्थन या खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के जुलूस को अनुमति नहीं दी जाएगी.

इस मामले को लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से पुलिस की परमिशन मांगी गई थी. पहले मुस्लिम वर्ग की ओर से अधिनियम की खिलाफत करते हुए अनुमति मांगी गई थी. जिसे पुलिस प्रशासन की सिफारिश के आधार पर जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया. इसके बावजूद हजारों की संख्या में समुदाय विशेष के लोगों ने जुलूस निकालने का प्रयास किया.

CAA को लेकर किसी भी पक्ष को जुलूस की अनुमति नहीं देगा प्रशासन

वहीं जुलूस को लेकर प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं देने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों का यह पहुंचना, पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया. हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे आखिर में मुस्लिम वर्ग ने जुलूस कैंसिल कर दिया. जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने किसी वर्ग को जुलूस की अनुमति नहीं देने की बात कही थी. इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से अधिनियम के समर्थन में जुलूस के लिए मांगी गई अनुमति निरस्त कर दी गई है.

पढ़ें: CM गहलोत ने काम नहीं करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए दी ये चेतावनी

अधिनियम के समर्थन में हिंदू संगठनों की ओर से 23 दिसंबर को शहर में जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी. जुलूस की अनुमति पर दोनों ही संप्रदायों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने की आशंका में प्रशासन ने हिंदू संगठनों का आवेदन भी खारिज कर दिया. जुलूस की अनुमति से शहर का माहौल बिगड़ने की आशंका के चलते हिंदू संगठनों को जुलूस की अनुमति भी नहीं दी गई. इस संबंध में जानकारी संबंधित संगठनों को दे दी गई है.

जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के अनुसार मुद्दे को लेकर हम किसी भी प्रकार के जुलूस की अनुमति नहीं देने जा रहे हैं. इससे दोनों ही संप्रदायों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है. जो कि शहर की शांति के लिए ठीक नहीं है. यह देखते हुए हमने 23 दिसंबर को जुलूस के लिए मांगी गई अनुमति को खारिज कर दिया है. इस मुद्दे पर हम किसी भी संगठन को जुलूस या प्रदर्शन की अनुमति नहीं देंगे.

बांसवाड़ा. नागरिकता संशोधन अधिनियम की खिलाफत को देखते हुए बांसवाड़ा में प्रशासन ने इस मुद्दे को लेकर एक अहम फैसला किया है. इसके तहत जुलूस पर पूरी तरह से प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके समर्थन या खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के जुलूस को अनुमति नहीं दी जाएगी.

इस मामले को लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से पुलिस की परमिशन मांगी गई थी. पहले मुस्लिम वर्ग की ओर से अधिनियम की खिलाफत करते हुए अनुमति मांगी गई थी. जिसे पुलिस प्रशासन की सिफारिश के आधार पर जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया. इसके बावजूद हजारों की संख्या में समुदाय विशेष के लोगों ने जुलूस निकालने का प्रयास किया.

CAA को लेकर किसी भी पक्ष को जुलूस की अनुमति नहीं देगा प्रशासन

वहीं जुलूस को लेकर प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं देने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों का यह पहुंचना, पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया. हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे आखिर में मुस्लिम वर्ग ने जुलूस कैंसिल कर दिया. जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने किसी वर्ग को जुलूस की अनुमति नहीं देने की बात कही थी. इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से अधिनियम के समर्थन में जुलूस के लिए मांगी गई अनुमति निरस्त कर दी गई है.

पढ़ें: CM गहलोत ने काम नहीं करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए दी ये चेतावनी

अधिनियम के समर्थन में हिंदू संगठनों की ओर से 23 दिसंबर को शहर में जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी. जुलूस की अनुमति पर दोनों ही संप्रदायों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने की आशंका में प्रशासन ने हिंदू संगठनों का आवेदन भी खारिज कर दिया. जुलूस की अनुमति से शहर का माहौल बिगड़ने की आशंका के चलते हिंदू संगठनों को जुलूस की अनुमति भी नहीं दी गई. इस संबंध में जानकारी संबंधित संगठनों को दे दी गई है.

जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के अनुसार मुद्दे को लेकर हम किसी भी प्रकार के जुलूस की अनुमति नहीं देने जा रहे हैं. इससे दोनों ही संप्रदायों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है. जो कि शहर की शांति के लिए ठीक नहीं है. यह देखते हुए हमने 23 दिसंबर को जुलूस के लिए मांगी गई अनुमति को खारिज कर दिया है. इस मुद्दे पर हम किसी भी संगठन को जुलूस या प्रदर्शन की अनुमति नहीं देंगे.

Intro:बांसवाड़ा। नागरिकता संशोधन अधिनियम की खिलाफत को देखते हुए बांसवाड़ा में प्रशासन ने इस मुद्दे को लेकर एक मापदंड तय कर दिया है। इसके तहत जुलूस पर पूरी तरह से प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगा दिया है। इसके समर्थन या खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के जुलूस को अनुमति नहीं दी जाएगी।


Body:बांसवाड़ा शहर सांप्रदायिक उन्माद को लेकर अति संवेदनशील शहरों में शामिल माना गया है। किसी भी प्रकार की छोटी सी चिंगारी आपसी सौहार्द को बिगाड़ सकती है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर किसी भी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर दोनों ही पक्षों द्वारा पुलिस की परमिशन मांगी गई थी। पहले मुस्लिम वर्ग द्वारा अधिनियम की खिलाफत करते हुए अनुमति मांगी गई थी जिसे पुलिस प्रशासन की सिफारिश के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके बावजूद हजारों की संख्या में समुदाय विशेष के लोगों ने जुलूस निकालने का प्रयास किया। जुलूस को लेकर प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं देने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों का यह पहुंचना पुलिस प्रशासन भी एकबारगी टेंशन में आ गया। हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे अंततः मुस्लिम वर्ग द्वारा जुलूस का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत द्वारा किसी वर्ग को जुलूस की अनुमति नहीं देने की बात कही थी। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा अधिनियम के समर्थन में जुलूस के लिए मांगी गई अनुमति निरस्त कर दी गई है।


Conclusion:अधिनियम के समर्थन में हिंदू संगठनों द्वारा 23 दिसंबर को शहर में जुलूस निकालने की अनुमति नागी गई थी। जुलूस की अनुमति पर दोनों ही संप्रदायों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने की आशंका में प्रशासन द्वारा हिंदू संगठनों का आवेदन भी खारिज कर दिया गया है। जुलूस की अनुमति से शहर का माहौल बिगड़ने की आशंका है। हिंदू संगठनों को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं देने के निर्णय संबंधी संबंधित संगठनों को सूचित कर दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के अनुसार मुद्दे को लेकर हम किसी भी प्रकार के जुलूस की अनुमति नहीं देने जा रहे हैं। इससे दोनों ही संप्रदायों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है जो कि शहर की शांति के लिए ठीक नहीं है। यह देखते हुए हमने 23 दिसंबर को जुलूस के लिए मांगी गई अनुमति को खारिज कर दिया है। इस मुद्दे पर हम किसी भी संगठन को जुलूस या प्रदर्शन की अनुमति नहीं देंगे।

बाइट....... केसर सिंह शेखावत पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा
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