बांसवाड़ा. पत्नी और 12 वर्षीय बेटे की हत्या के आरोपी को एडीजे कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इसे बेहद रेयर मामला मानते हुए सजा सुनाई.
मामला 15 जून, 2018 दानपुर थाना क्षेत्र के मातासुला गांव का है. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 गवाह और 37 साक्ष्य पेश किए गए थे. जिसके बाद न्यायाधीश नवीन कुमार चौधरी ने यह सजा सुनाई है. सबसे खास बात यह है कि इस मामले में पड़ोसी ने एफआईआर दर्ज कराई थी. उसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी को पकड़ा और उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है.
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कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार रूपा नाम के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. 15 जून, 2018 को मातासुला निवासी एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दी कि रूपा ने अपने बेटे और पत्नी के साथ मारपीट की है. जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि आरोपी ने रात में ही पत्नी और बेटे की हत्या कर दी. पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद पत्नी इतरी और 12 वर्षीय बेटे दिलीप की हत्या का आरोपी माना. कोर्ट में चालान पेश किया गया और लंबी सुनवाई के बाद आज कोर्ट से सजा सुनाई है.
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कोर्ट ने माना रेयर केस: सरकारी वकील शाहिद खान पठान ने बताया कि कोर्ट ने सजा सुनाते हुए इसे बेहद रेयर माना है. इसके साथ ही आरोपी पर विभिन्न धाराओं में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने क्राइम को लेकर सख्त टिप्पणी भी की है.