अलवर. अगर आपके पास रेलवे का कंफर्म टिकट है और आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं. तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. कंफर्म टिकट आप अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को ट्रांसफर कर सकते हैं. उस टिकट पर दूसरा व्यक्ति सफर कर सकता है, लेकिन उसके लिए रेलवे की प्रक्रिया से गुजरना होगा. इंडियन रेलवे यात्रियों को अपना टिकट किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर करने की सुविधा देती है. चलिए जानते हैं रेलवे की गाइडलाइन क्या है.
इन लोगों को कर सकते हैं अपना टिकट ट्रांसफर: आप अपने परिवार के सदस्यों में पिता, मां, बहन, भाई, बेटा या बेटी, पति या पत्नी को अपना टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए ट्रेन चलने से कम से कम 24 घंटे पहले आरक्षण केंद्र पर पहुंचकर एक लिखित एप्लीकेशन देना होगा. साथ ही आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी भी लगानी होगी. इस प्रक्रिया के बाद आरक्षण केंद्र के कर्मचारी टिकट को दूसरे के नाम ट्रांसफर करेंगे. यह सुविधा यात्रियों को केवल एक बार मिलेगी, लेकिन त्योहार या शादी-विवाह ओर उत्सव के दौरान कन्फर्म ट्रेन टिकट के ट्रांसफर के लिए ट्रेन चलने के 48 घंटे पहले आपको आवेदन करना होगा.
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आप के पास ये होना चाहिए: रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए यात्री के पास टिकट का प्रिंटआउट होना चाहिए, जिस व्यक्ति के नाम आप अपना कन्फर्म ट्रेन टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं. उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए. टिकट ट्रांसफर के वक्त आरक्षण केंद्र के नाम एक एप्लीकेशन लिखना होगा, जिसमें यात्रा नहीं करने का कारण बताना होगा. साथ ही वह टिकट किसके नाम ट्रांसफर कर रहा है. इसकी पूरी जानकारी लिखनी होगी.