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अलवर नगर परिषद की पूर्व सभापति के बेटे को जमानत

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Published : Jan 20, 2022, 8:50 PM IST

भ्रष्टाचार के मामले में (corruption case in alwar) जेल में बंद अलवर नगर परिषद की पूर्व सभापति बीना गुप्ता के बेटे को भी जमानत मिल गई.

corruption case in alwar, chairman Beena Gupta son got bail
chairman Beena Gupta son got bail

जयपुर. अलवर की तत्कालीन सभापति बीना गुप्ता के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था (Alwar chairman Beena Gupta arrested). राजस्थान हाईकोर्ट ने बीना गुप्ता के बेटे कुलदीप को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश आरोपी कुलदीप गुप्ता की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता करीब दो माह से जेल में बंद है. इसके अलावा उससे किसी तरह की पूछताछ भी शेष नहीं है. इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है और सह आरोपी की भी जमानत हो चुकी है. ऐसे में ट्रायल में देरी की संभावना को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी ने अपनी सभापति मां के लिए बिल पास करने की एवज में रिश्वत ली थी. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं (chairman Beena Gupta son got bail).

यह भी पढ़ें. corruption Case in Alwar : नगर परिषद की पूर्व सभापति बीना गुप्ता जेल से रिहा, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत

गौरतलब है कि नगर परिषद में नीलामी के प्रचार-प्रसार का काम करने वाले परिवादी मोहनलाल ने एसीबी में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके कई बिल नगर परिषद में पेडिंग चल रहे हैं. नगर पालिका चेयरमैन की ओर से बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है. जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने अस्सी हजार रुपए लेते हुए बीना गुप्ता और उसके बेटे कुलदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया था.

जयपुर. अलवर की तत्कालीन सभापति बीना गुप्ता के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था (Alwar chairman Beena Gupta arrested). राजस्थान हाईकोर्ट ने बीना गुप्ता के बेटे कुलदीप को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश आरोपी कुलदीप गुप्ता की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता करीब दो माह से जेल में बंद है. इसके अलावा उससे किसी तरह की पूछताछ भी शेष नहीं है. इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है और सह आरोपी की भी जमानत हो चुकी है. ऐसे में ट्रायल में देरी की संभावना को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी ने अपनी सभापति मां के लिए बिल पास करने की एवज में रिश्वत ली थी. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं (chairman Beena Gupta son got bail).

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गौरतलब है कि नगर परिषद में नीलामी के प्रचार-प्रसार का काम करने वाले परिवादी मोहनलाल ने एसीबी में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके कई बिल नगर परिषद में पेडिंग चल रहे हैं. नगर पालिका चेयरमैन की ओर से बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है. जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने अस्सी हजार रुपए लेते हुए बीना गुप्ता और उसके बेटे कुलदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया था.

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