अलवर. जिले के भिवाड़ी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अलवर पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख रुपए अर्थदंड लगाया है.
पॉक्सो न्यायालय के सरकारी वकील अशोक कुमार सैनी ने बताया कि भिवाड़ी में 26 अगस्त 2020 को एक 12 वर्षीय बालिका के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया कि रोहित उर्फ राहुल निवासी भिवाड़ी ने बालिका को बहला फुसलाकर का अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू की. इस मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कुछ दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही साथ ही बालिका को दस्तयाब करके परिजनों के हवाले किया. घर लौटने के बाद पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी.
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परिजनों ने कहा कि आरोपी उनकी बच्ची के साथ फोन पर बात करता था. उसने बात करने के लिए एक फोन दिया था. धीरे धीरे बात करके उसने बालिका को अपनी बातों में फसाया, उसके बाद उसे भगा कर ले गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए अलवर पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दो लाख रुपए अर्थदंड लगाया है.