भिवाड़ी (अलवर). जिले के भिवाड़ी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता को ट्रिपल तलाक देने के बाद ससुर और एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही पीड़िता और पीहर पक्ष के लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें बंधक बना लिया.
वहीं, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें मुक्त कराकर महिला थाने पहुंचाया. जहां पीड़िता की शिकायत पर ट्रिपल तलाक के नए कानून के मामला दर्ज किया गया. चोपानकी थाना इलाके की एक विवाहिता को सुबह उसके पति ने तीन तलाक दिया और रात को उसके साथ ससुर सहित दो लोगों ने देसी कट्टे की नोक पर दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी.
पीड़िता ने घटना की शिकायत भिवाड़ी के महिला थाने में दर्ज कराई है. जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करा कर उसके बयान कोर्ट में दर्ज करवाया है. पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2015 में भिवाड़ी के चौपानकी थाना इलाके के एक गांव में हुई थी. जहां उसने एक बेटी को जन्म भी दिया.
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लेकिन दहेज की मांग को लेकर 20 से 23 नवंबर के बीच आरोपियों ने पीड़िता से मारपीट की और उसे कमरे में बंधक बनाकर प्रताड़ित किया. 22 नवंबर की सुबह उसका पति कमरे में आया और तीन बार तलाक बोलकर चला गया. जिसके बाद उसी रात पीड़िता के ससुर और एक अन्य ने देसी कट्टे की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही पीड़िता को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जिंदा नहीं रहोगी.
अगली सुबह मौका पाकर पीड़िता कमरे से भाग निकली और टपूकड़ा पहुंची. जहां उसने पिता को फोन कर आपबीती बताई. इस पर पिता अपने भतीजे के साथ टपूकड़ा पहुंचे और पीड़िता को लेकर वापस ससुराल आ गए. जहां ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें बंधक बना लिया. जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें मुक्त कराया और थाने ले आई.
वहीं, पूरे मामले पर डीएसपी भिवाड़ी हरिराम कुमावत ने बताया कि पीड़िता से तलाक के बाद ससुर और एक अन्य की ओर से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया गया है. महिला थाना पुलिस ने धारा 498ए, 323, 376 डी सहित 3, 4 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) एक्ट- 2019 में मामला दर्ज कर लिया है. तीन तलाक को लेकर बने नए मुस्लिम महिला विवाह कानून में यह पहला प्रकरण दर्ज किया गया है. फिलहाल, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.