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अलवरः हत्या के मामले में कोर्ट ने 6 साल बाद सुनाया फैसला

6 साल पहले हुए किशनगढ़बास में हत्या के मामले में अपर कोर्ट ने फैसला सुनाया. फैसले में कोर्ट ने 6 आरोपियों को पांच-पांच साल के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया.

किशनगढ़बास न्यायालय, KishangarhBase Court
किशनगढ़बास न्यायालय
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Published : Mar 17, 2020, 6:51 PM IST

किशनगढ़बास (अलवर). किशनगढ़बास न्यायालय ने हत्या के मामले मे पांच आरोपियों को पांच साल का कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. जानकारी के अनुसार 4 फरवरी 2014 को थाना क्षेत्र के गांव खानपुर निवासी सत्तार ने किशनगढ़बास थाने में मामला दर्ज कराया कि उसका भतीजा अरसद सुबह 10 बजे अपने घर से कहीं जा रहा था. तभी उसे रास्ते में उसे मौसम मिला. जिस से अरसद ने उससे उधारी के पैसे वापस मांगे.

हत्या के मामले 6 साल बाद फैसला

इस पर मौसम अपने पांच साथियों को बुलवाकर अरसद को लात घुसों और पत्थर से मारा. मारपीट के दौरान ग्रामीण मौके पर पहुंचे. जिस के बाद सभी युवक मौके से फरार हो गये. ग्रामीणों ने अरसद को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. जहां चिकित्सकों ने अरसद को मृत घोषित कर दिया.

पढ़ेंः अलवरः जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के दिए निर्देश

अपर लोक अभियोजक सलीम मोहम्मद ने बताया कि 6 साल पहले अरसद की हत्या के मामले मे न्यायालय ने 6 आरोपियों को पांच साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. पांचों आरोपी ग्राम खानपुर के निवासी है जिन का नाम मोसम, इब्राहिम, रशीद, इस्राइल, मुबारिक,उस्मान है.

किशनगढ़बास (अलवर). किशनगढ़बास न्यायालय ने हत्या के मामले मे पांच आरोपियों को पांच साल का कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. जानकारी के अनुसार 4 फरवरी 2014 को थाना क्षेत्र के गांव खानपुर निवासी सत्तार ने किशनगढ़बास थाने में मामला दर्ज कराया कि उसका भतीजा अरसद सुबह 10 बजे अपने घर से कहीं जा रहा था. तभी उसे रास्ते में उसे मौसम मिला. जिस से अरसद ने उससे उधारी के पैसे वापस मांगे.

हत्या के मामले 6 साल बाद फैसला

इस पर मौसम अपने पांच साथियों को बुलवाकर अरसद को लात घुसों और पत्थर से मारा. मारपीट के दौरान ग्रामीण मौके पर पहुंचे. जिस के बाद सभी युवक मौके से फरार हो गये. ग्रामीणों ने अरसद को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. जहां चिकित्सकों ने अरसद को मृत घोषित कर दिया.

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अपर लोक अभियोजक सलीम मोहम्मद ने बताया कि 6 साल पहले अरसद की हत्या के मामले मे न्यायालय ने 6 आरोपियों को पांच साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. पांचों आरोपी ग्राम खानपुर के निवासी है जिन का नाम मोसम, इब्राहिम, रशीद, इस्राइल, मुबारिक,उस्मान है.

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