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अलवर: दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा

अलवर के किशनगढ़बास के एक दुष्कर्म मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है. दोषी ने पीड़िता के घर में घुसकर अपने दो साथियों के साथ महिला के साथ दुष्कर्म किया था.

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Published : Oct 17, 2019, 7:56 PM IST

Updated : Oct 17, 2019, 11:31 PM IST

किशनगढ़बास (अलवर). अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बलात्कार के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष का कारावास और 15 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. यह वारदात 9 साल पूर्व की है, जिसमें आरोपी ने घर की दीवार कूदकर महिला के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

अलवर में दुष्कर्मी को 10 वर्ष के कारावास

अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार यादव ने बताया कि किशनगढ़बास क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 1 जनवरी 2011 को किशनगढ़बास थाने में मामला दर्ज करावाया था. रिपोर्ट के मुताबिक 28 दिसंबर 2010 को जब महिला अपने घर में अकेली थी, तभी रात के समय उसके घर की दीवार फांदकर आरोपी अपने दो साथी के साथ घर में घुस आया और रेप की वारदात को अंजाम दिया.

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जिसके बाद महिला ने थाने में अकबर पुत्र जुहरू निवासी ओदरा और उसके दो साथी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. जिस पर पुलिस ने अनुसंधान कर अकबर के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. जिस पर माननीय न्यायालय में विचरण होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अकबर को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास और 15 सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

किशनगढ़बास (अलवर). अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बलात्कार के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष का कारावास और 15 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. यह वारदात 9 साल पूर्व की है, जिसमें आरोपी ने घर की दीवार कूदकर महिला के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

अलवर में दुष्कर्मी को 10 वर्ष के कारावास

अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार यादव ने बताया कि किशनगढ़बास क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 1 जनवरी 2011 को किशनगढ़बास थाने में मामला दर्ज करावाया था. रिपोर्ट के मुताबिक 28 दिसंबर 2010 को जब महिला अपने घर में अकेली थी, तभी रात के समय उसके घर की दीवार फांदकर आरोपी अपने दो साथी के साथ घर में घुस आया और रेप की वारदात को अंजाम दिया.

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जिसके बाद महिला ने थाने में अकबर पुत्र जुहरू निवासी ओदरा और उसके दो साथी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. जिस पर पुलिस ने अनुसंधान कर अकबर के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. जिस पर माननीय न्यायालय में विचरण होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अकबर को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास और 15 सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

Intro:Body:एंकर : कोर्ट ने सुनाया फैसला दुष्कर्म के मामले मे आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड से किया दंडित,9 साल पूर्व आरोपी ने घर की दीवार कूदकर महिला के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम ।

वीओ : किशनगढ़बास। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बलात्कार के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 15 सो रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है । अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार यादव ने बताया कि किशनगढ़बास क्षेत्र के एक गांव निवासी पीडि़ता ने 1 जनवरी 2011 को किशनगढ़बास थाने में मामला दर्ज कराया कि 28 दिसंबर 2010 की घटना है कि पीडि़ता अपने घर में अकेली थी कि रात्रि के समय उसके घर की दीवार कूदकर अकबर पुत्र जुहरू निवासी ओदरा व उसके दो साथी आए और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जिस पर पुलिस ने अनुसंधान किया व अकबर के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। जिस पर माननीय न्यायालय में विचरण होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अकबर पुत्र जुहरू मेव को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास व 15 सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बाईट : सुनील यादव,एपीपीConclusion:
Last Updated : Oct 17, 2019, 11:31 PM IST
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