किशनगढ़बास (अलवर). अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बलात्कार के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष का कारावास और 15 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. यह वारदात 9 साल पूर्व की है, जिसमें आरोपी ने घर की दीवार कूदकर महिला के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.
अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार यादव ने बताया कि किशनगढ़बास क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 1 जनवरी 2011 को किशनगढ़बास थाने में मामला दर्ज करावाया था. रिपोर्ट के मुताबिक 28 दिसंबर 2010 को जब महिला अपने घर में अकेली थी, तभी रात के समय उसके घर की दीवार फांदकर आरोपी अपने दो साथी के साथ घर में घुस आया और रेप की वारदात को अंजाम दिया.
जिसके बाद महिला ने थाने में अकबर पुत्र जुहरू निवासी ओदरा और उसके दो साथी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. जिस पर पुलिस ने अनुसंधान कर अकबर के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. जिस पर माननीय न्यायालय में विचरण होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अकबर को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास और 15 सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है.