अलवर. एनईबी थाना इलाके में एक 5 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी पूर्व फौजी को कोर्ट ने दोषी पाया है. जिसके बाद उसे शेष प्राकृतिक जीवन जेल में रहने तक की सजा सुनाई गई है. यह आदेश पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने दिया है.
दरअसल, यह मामला 19 जून 2017 का है, जब एनईबी थाना क्षेत्र निवासी पूर्व फौजी चरण सिंह 5 वर्षीय मासूम को टोपी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद मासूम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में शुरू हुई. पुलिस ने रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट में पेश की, जिसके बाद पोक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया था. जिसमें कोर्ट में 25 लोगों के साक्ष्य और बयान दर्ज करवाए गए थे.
अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को कोर्ट ने शेष प्राकृतिक जीवन जेल में रहने तक की सजा (आजीवन कारावास) सुनाई है. साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि मामले में दोषी ने इससे पहले 17 साल सेना में नौकरी की थी. जिसके बाद उसने नौकरी छोड़कर दी और वह अलवर में आकर बस गया था.