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अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पूर्व फौजी को आजीवन कारावास - पॉक्सो

अलवर में पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने एक पूर्व फौजी को नाबालिक के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया है. मामले में कोर्ट ने उसे ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है.

योगेंद्र सिंह खटाना, अपर लोक अभियोजक
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Published : May 31, 2019, 5:49 PM IST

अलवर. एनईबी थाना इलाके में एक 5 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी पूर्व फौजी को कोर्ट ने दोषी पाया है. जिसके बाद उसे शेष प्राकृतिक जीवन जेल में रहने तक की सजा सुनाई गई है. यह आदेश पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने दिया है.

अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पूर्व फौजी को ताउम्र जेल

दरअसल, यह मामला 19 जून 2017 का है, जब एनईबी थाना क्षेत्र निवासी पूर्व फौजी चरण सिंह 5 वर्षीय मासूम को टोपी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद मासूम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में शुरू हुई. पुलिस ने रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट में पेश की, जिसके बाद पोक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया था. जिसमें कोर्ट में 25 लोगों के साक्ष्य और बयान दर्ज करवाए गए थे.

अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को कोर्ट ने शेष प्राकृतिक जीवन जेल में रहने तक की सजा (आजीवन कारावास) सुनाई है. साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि मामले में दोषी ने इससे पहले 17 साल सेना में नौकरी की थी. जिसके बाद उसने नौकरी छोड़कर दी और वह अलवर में आकर बस गया था.

अलवर. एनईबी थाना इलाके में एक 5 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी पूर्व फौजी को कोर्ट ने दोषी पाया है. जिसके बाद उसे शेष प्राकृतिक जीवन जेल में रहने तक की सजा सुनाई गई है. यह आदेश पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने दिया है.

अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पूर्व फौजी को ताउम्र जेल

दरअसल, यह मामला 19 जून 2017 का है, जब एनईबी थाना क्षेत्र निवासी पूर्व फौजी चरण सिंह 5 वर्षीय मासूम को टोपी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद मासूम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में शुरू हुई. पुलिस ने रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट में पेश की, जिसके बाद पोक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया था. जिसमें कोर्ट में 25 लोगों के साक्ष्य और बयान दर्ज करवाए गए थे.

अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को कोर्ट ने शेष प्राकृतिक जीवन जेल में रहने तक की सजा (आजीवन कारावास) सुनाई है. साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि मामले में दोषी ने इससे पहले 17 साल सेना में नौकरी की थी. जिसके बाद उसने नौकरी छोड़कर दी और वह अलवर में आकर बस गया था.

Intro:अलवर जिले के एनईबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिव कॉलोनी में एक 5 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी पूर्व फौजी को विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट तीन के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


Body:एनईबी थाना क्षेत्र के शिव कॉलोनी निवासी 5 साल की मासूम को टोपी दिलाने के बहाने से 19 जून 2017 की शाम को आरोपी चरण सिंह अपने घर ले गया था। और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। इसके बाद नाबालिग को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।


पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। जिसमें कोर्ट मैं 25 लोगों के साक्ष्य और बयान दर्ज करवाया था। इस मामले में आरोपी को कोर्ट ने शेष प्राकृतिक जीवन जेल में रहने तक की सजा (आजीवन कारावास) सुनाई है। आरोपी चरण सिंह शेखावत 17 साल सेना में नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़कर घर आ गया था और खैरथल से अलवर में आकर बस गया था।


Conclusion:अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी चरण सिंह को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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