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पहलू खान आरोपी तो था...लेकिन मृत्यु के बाद चार्जशीट से उसका नाम हटा दिया : राजस्थान पुलिस - अलवर एसपी

अलवर के बहरोड़ में अप्रैल 2017 भीड़ ने गो तस्करी के शक में पहलू खान को पीटा था. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस दो साल पुराने मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने मृतक पहलू खान के खिलाफ शनिवार को चार्जशीट दाखिल की. इसमें पहलू को गो तस्कर बताया गया है. साथ ही उसके बेटों इरशाद और आरिफ को राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम 1995 के तहत आरोपी बनाया गया है.

अलवर एसपी का बयान
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Published : Jun 29, 2019, 8:33 PM IST

अलवर. बहरोड़ में साल 2017 में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया था. इसमें भीड़ ने एक पिकअप गाड़ी में गोवंश लेकर जाते हुए देखा. उसके बाद एक व्यक्ति को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में कुल 7 एफआईआर दर्ज हुई थी. जिनमें से पहलू खान की मौत का मामला न्यायालय में चल रहा है. जबकि 6 में से पांच मुकदमों में चार्जशीट पुलिस पहले ही दाखिल कर चुकी थी. जबकि एक मुकदमे में पुलिस ने 24 मई 2019 को चार्जशीट दाखिल की है. उसमें पहलू खान के दोनों बेटों को बिना अनुमति के राजस्थान से जानवर लेकर जाते हुए दोषी माना हैं.

वहीं मॉब लिंचिंग के मामले में अलवर एसपी परिस देशमुख ने कहा की पहलू खान की मौत के बाद उसका नाम चार्जशीट से हटा दिया गया था. इस मामले में 1 अप्रेल 2017 को बहरोड़ थाने में कुल सात मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें से 6 मुकदमें राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम में दर्ज हुए. जबकि एक मुकदमा पहलू खां को पीट-पीटकर हत्या के मामले में दर्ज हुआ था. पहलू खान की हत्या के मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया. इस मामले में ट्रायल चल रहा है. इस मामले में कुल 46 गवाह पुलिस ने बनाए थे. जिनमें से 42 गवाहों के बयान न्यायालय में हो चुके हैं. ऐसे में जल्द ही इस मामले में फैसला आने की उम्मीद है.

मॉब लिंचिंग के मामले में अलवर एसपी परिस देशमुख का बयान

वहीं अलवर एसपी ने बताया कि इनमें से चार मामलों में चार्टशीट मई 2017 में पेश कर दी गई थी. जबकि एक मामलों में चार्जशीट जनवरी 2018 में पेश की गई. एक अन्य मामला उच्च न्यायालय में चल रहा था. इसलिए उस मामले में चार्जशीट 24 मई 2019 को न्यायालय में पेश की गई. इसके तहत पहलू खान के बेटे इरशाद व आरिफ को बिना परमिट के जानवर ले जाते हुए दोषी पाया गया. राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम की धारा 5 के तहत बिना परमिट के कोई भी व्यक्ति जानवर राजस्थान से अन्य जगह पर नहीं ले जा सकता है.

वहीं इरशाद के पास कोई भी परमिट या अनुमति नहीं थी. इसलिए दोनों को दोषी माना गया है. जबकि गाड़ी मालिक खान मोहम्मद को धारा 6 अपना वाहन उपलब्ध कराने में दोषी पाया गया है. जबकि चार्जशीट में पहलू खान का नाम हटा दिया गया है. अलवर एसपी ने कहा कि पहलू खान की मौत के बाद उसका नाम तुरंत ही हटा दिया गया था. किसी भी मृत व्यक्ति का चार्जशीट में नाम नहीं होता है. उन्होंने कहा कि अब इस मामले में न्यायालय में ट्रायल शुरू होगी. हाईकोर्ट में मामला होने के चलते पुलिस को चार्जशीट फाइल करने में समय लगा है.

अलवर. बहरोड़ में साल 2017 में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया था. इसमें भीड़ ने एक पिकअप गाड़ी में गोवंश लेकर जाते हुए देखा. उसके बाद एक व्यक्ति को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में कुल 7 एफआईआर दर्ज हुई थी. जिनमें से पहलू खान की मौत का मामला न्यायालय में चल रहा है. जबकि 6 में से पांच मुकदमों में चार्जशीट पुलिस पहले ही दाखिल कर चुकी थी. जबकि एक मुकदमे में पुलिस ने 24 मई 2019 को चार्जशीट दाखिल की है. उसमें पहलू खान के दोनों बेटों को बिना अनुमति के राजस्थान से जानवर लेकर जाते हुए दोषी माना हैं.

वहीं मॉब लिंचिंग के मामले में अलवर एसपी परिस देशमुख ने कहा की पहलू खान की मौत के बाद उसका नाम चार्जशीट से हटा दिया गया था. इस मामले में 1 अप्रेल 2017 को बहरोड़ थाने में कुल सात मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें से 6 मुकदमें राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम में दर्ज हुए. जबकि एक मुकदमा पहलू खां को पीट-पीटकर हत्या के मामले में दर्ज हुआ था. पहलू खान की हत्या के मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया. इस मामले में ट्रायल चल रहा है. इस मामले में कुल 46 गवाह पुलिस ने बनाए थे. जिनमें से 42 गवाहों के बयान न्यायालय में हो चुके हैं. ऐसे में जल्द ही इस मामले में फैसला आने की उम्मीद है.

मॉब लिंचिंग के मामले में अलवर एसपी परिस देशमुख का बयान

वहीं अलवर एसपी ने बताया कि इनमें से चार मामलों में चार्टशीट मई 2017 में पेश कर दी गई थी. जबकि एक मामलों में चार्जशीट जनवरी 2018 में पेश की गई. एक अन्य मामला उच्च न्यायालय में चल रहा था. इसलिए उस मामले में चार्जशीट 24 मई 2019 को न्यायालय में पेश की गई. इसके तहत पहलू खान के बेटे इरशाद व आरिफ को बिना परमिट के जानवर ले जाते हुए दोषी पाया गया. राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम की धारा 5 के तहत बिना परमिट के कोई भी व्यक्ति जानवर राजस्थान से अन्य जगह पर नहीं ले जा सकता है.

वहीं इरशाद के पास कोई भी परमिट या अनुमति नहीं थी. इसलिए दोनों को दोषी माना गया है. जबकि गाड़ी मालिक खान मोहम्मद को धारा 6 अपना वाहन उपलब्ध कराने में दोषी पाया गया है. जबकि चार्जशीट में पहलू खान का नाम हटा दिया गया है. अलवर एसपी ने कहा कि पहलू खान की मौत के बाद उसका नाम तुरंत ही हटा दिया गया था. किसी भी मृत व्यक्ति का चार्जशीट में नाम नहीं होता है. उन्होंने कहा कि अब इस मामले में न्यायालय में ट्रायल शुरू होगी. हाईकोर्ट में मामला होने के चलते पुलिस को चार्जशीट फाइल करने में समय लगा है.

Intro:अलवर के बहरोड में साल 2017 में मोब लिंचिंग का मामला सामने आया था। इसमें भीड़ ने एक पिकअप गाड़ी में गोवंश लेकर जाते हुए देखा। उसके बाद एक व्यक्ति को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में कुल 7 एफआईआर दर्ज हुई थी। जिनमें से पहलू खान की मौत का मामला न्यायालय में चल रहा है। जबकि 6 में से पांच मुकदमों में चार्जशीट पुलिस पहले ही दाखिल कर चुकी थी। जबकि एक मुकदमे में पुलिस ने 24 मई 2019 को चार्जशीट दाखिल की है। उसमें पहलू खान के दोनों बेटों को बिना अनुमति के राजस्थान से जानवर लेकर जाते हुए दोषी माना है।


Body:अलवर के बहरोड में मॉब लिंचिंग के मामले में अलवर एसपी परिस देशमुख ने कहा की पहलू खान की मौत के बाद उसका नाम चार्जशीट से हटा दिया गया था। इस मामले में 1 अप्रैल 2017 को बहरोड़ थाने में कुल सात मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से 6 मुकदमें राजस्थान बोवाई एक्ट में दर्ज हुए। जबकि एक मुकदमा पहलू खां को पीट-पीटकर हत्या के मामले में दर्ज हुआ था। पहलू खान की हत्या के मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया इस मामले में ट्रायल चल रहा है। इस मामले में कुल 46 गवाह पुलिस ने बनाए थे जिनमें से 42 गवाहों के बयान न्यायालय में हो चुके हैं ऐसे में जल्द ही इस मामले में फैसला आने की उम्मीद है।

इनमें से चार मामलों में चार्टशीट मई 2017 में पेश कर दी गई थी। जबकि एक मामलों में चार्जशीट जनवरी 2018 में पेश की गई। एक अन्य मामला उच्च न्यायालय में चल रहा था। इसलिए उस मामले में चार्जशीट 24 मई 2019 को न्यायालय में पेश की गई। इसके तहत पहलू खान के बेटे इरशाद व आरिफ को बिना परमिट के जानवर ले जाते हुए दोषी पाया गया। राजस्थान बोवाई एक्ट की धारा 5 के तहत बिना परमिट के कोई भी व्यक्ति जानवर राजस्थान से अन्य जगह पर नहीं ले जा सकता है।


Conclusion:इरशाद बारिश के पास कोई भी परमिट या अनुमति नहीं थी इसलिए दोनों को दोषी माना गया है। जबकि गाड़ी मालिक खान मोहम्मद को धारा 6 अपना वाहन उपलब्ध कराने में दोषी पाया गया है। जबकि चार्जशीट में पहलू खान का नाम हटा दिया गया है। अलवर एसपी ने कहा कि पहलू खान की मौत के बाद उसका नाम तुरंत ही हटा दिया गया था। किसी भी मत व्यक्ति का चार्जशीट में नाम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में न्यायालय में ट्रायल शुरू होगी। हाई कोर्ट में मामला होने के चलते पुलिस को चार्जशीट फाइल करने में समय लगा है।

बाइट- परिस देशमुख, अलवर एसपी

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