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दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा मिलने के बाद भी हंसता रहा आरोपी, चेहरे में नहीं दिखा कोई पछतावा - चेहरे में नहीं दिखा कोई पछतावा

अलवर पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई. वहीं, सजा के बाद भी आरोपी न्यायालय में (Alwar rape case) हंसता नजर आया.

Alwar rape case
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Published : Jun 9, 2023, 5:03 PM IST

अलवर. जिले के पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई. वहीं, सजा मिलने के बाद भी आरोपी न्यायालय में हंसता नजर आया. उसके चेहरे पर न तो सजा का डर दिखाई दिया न ही कोई पछतावा था. इस मामले में शुरुआत में चार आरोपी थे, लेकिन 3 को अलग रखते हुए पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. इसके बाद मामले की सुनवाई चली, शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया.

पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के सरकारी वकील रोशन दीन खान ने बताया कि मुंडावर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग को 2 अप्रैल, 2021 को अगवा कर जंगल में ले जाया गया था. जहां कार में मौजूद चार लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले की जांच हुई. वहीं, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले में बलवीर को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया, जबकि तीन अन्य को इस मामले से अलग रखा गया. उसके बाद लगातार तीन साल तक मामले की न्यायालय में सुनवाई चली.

इसे भी पढ़ें - Alwar Rape Case : 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, Uncle ने किया गलत काम

साथ ही इस मामले से जुड़े 12 गवाह और 30 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए. पीड़िता की मेडिकल जांच व अन्य गवाहों के बयान के बाद न्यायालय ने बलवीर नाम के युवक को दोषी माना और इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया. न्यायालय ने बलवीर को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. इधर, न्यायालय का फैसला आने के बाद दोषी बलवीर को जेल भेज दिया गया. इस दौरान न्यायालय में मौजूद पीड़िता के परिजन खुश नजर आए. उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद उनको न्याय मिला है. आरोपी को इससे भी कठोर सजा मिलनी चाहिए थी.

अलवर. जिले के पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई. वहीं, सजा मिलने के बाद भी आरोपी न्यायालय में हंसता नजर आया. उसके चेहरे पर न तो सजा का डर दिखाई दिया न ही कोई पछतावा था. इस मामले में शुरुआत में चार आरोपी थे, लेकिन 3 को अलग रखते हुए पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. इसके बाद मामले की सुनवाई चली, शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया.

पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के सरकारी वकील रोशन दीन खान ने बताया कि मुंडावर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग को 2 अप्रैल, 2021 को अगवा कर जंगल में ले जाया गया था. जहां कार में मौजूद चार लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले की जांच हुई. वहीं, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले में बलवीर को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया, जबकि तीन अन्य को इस मामले से अलग रखा गया. उसके बाद लगातार तीन साल तक मामले की न्यायालय में सुनवाई चली.

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साथ ही इस मामले से जुड़े 12 गवाह और 30 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए. पीड़िता की मेडिकल जांच व अन्य गवाहों के बयान के बाद न्यायालय ने बलवीर नाम के युवक को दोषी माना और इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया. न्यायालय ने बलवीर को 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. इधर, न्यायालय का फैसला आने के बाद दोषी बलवीर को जेल भेज दिया गया. इस दौरान न्यायालय में मौजूद पीड़िता के परिजन खुश नजर आए. उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद उनको न्याय मिला है. आरोपी को इससे भी कठोर सजा मिलनी चाहिए थी.

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