ETV Bharat / state

अलवर: शादी के सीजन को देखते हुए मिठाई, ज्वेलरी सहित कई दुकानों को खोलने की मिली मंजूरी - अलवर न्यूज

अलवर में नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिसके तहत शादियों के सीजन को देखते हुए दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है. जिसमें मिठाई, टेलर और ज्वेलरी शॉप सहित कई दुकानें खुली रहेंगी.

Alwar hindi news  अलवर में नई गाइडलाइन जारी
अलवर में खुली रहेंगी मिठाई की दुकान
author img

By

Published : Apr 20, 2021, 9:47 AM IST

अलवर. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात नई गाइडलाइन जारी की. जिसके तहत 19 अप्रैल से 3 मई तक अनुशासनात्मक पखवाड़ा मनाने की घोषणा की गई. जिसके बाद 19 अप्रैल को हजारों व्यापारी, कारोबारी और उन लोगों पर पहाड़ टूटा, जिन लोगों के घरों में शादी हैं. ऐसे में अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने जिले के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए मिठाई की दुकानें खाेलने की अनुमति दी है.

अलवर में नई गाइडलाइन जारी

इसके अलावा ई-मित्र, ज्वेलरी शॉप, ट्रांसपोर्ट, टेलर, कपड़ों के शोरूम, साड़ियों की दुकान और अन्य जरूरत के सामान की दुकानें जिन्होंने शादियों में ऑर्डर लिए हैं, वो लोग प्रशासन से पास बनवा कर निर्धारित समय के लिए अपनी दुकान खोल सकते हैं. इसके अलावा खाने की होम डिलीवरी 8 बजे तक हो सकेगी. इस दौरान व्यापारियों की दुकान संचालकों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा नहीं तो उसकी दुकान सील कर दी जाएगी.

जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने कहा प्रोसेस्ड फूड, मिठाई और मिष्ठान, रेस्टोरेंट की ओर से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 8 बजे तक है. जबकि मिठाई सहित समस्त दुकानें कोरोना गाइडलाइन की पालन नो मास्क नो एंट्री, दो गज दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए खुलेंगी. मिठाई की दुकानों पर भीड़ मिली तो प्रशासन वापस बंद करने के आदेश जारी कर सकता है. केवल पैकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

यह भी पढ़ें. प्रदेश व अलवर में बिना RT PCR रिपोर्ट के नहीं मिलेगा प्रवेश, सीमा पर बनाए गए शेल्टर होम

जिला कलेक्टर ने कहा कि विवाह के लिए दूल्हा-दुल्हन और मेहमानों के क्रय किए कपड़े, जेवर आदि दुकानदार या ज्वैलर से प्राप्त नहीं किए हैं, तो दुकानदार ग्राहकों को सूचित कर उनके कपड़े और जेवर दे सकता है. इसके लिए जिला प्रशासन के पास बनवाना होगा. जिला कलेक्टर ने कहा कि जो लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे. उन दुकानों को लगातार सील किया जाएगा. जिले में सोमवार को भी 40 से अधिक प्रतिष्ठानों को सील किया गया है. इसके अलावा लगातार प्रशासन की टीम में मार्केट में घूम रही हैं.

एक नजर में जाने प्रशासन ने किसको दी छूट

  • सरकार की आवश्यकता से जुड़े केंद्रीय कार्यालय भी खुले रहेंगे
  • बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन आने-जाने वालों को टिकट दिखाना होगा. बाहर से आने वालों को आरटी-पीसीआर जांच दिखानी होगी
  • खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडी, फल एवं सब्जी, डेयरी, दूध और पशु चारे की खुदरा और थोक दुकानें 5 बजे तक खुलेंगी. होम डिलीवरी जरूरी है. सब्जी और फलों के ठेले शाम सात बजे तक बेच सकेंगे
  • राशन की दुकानें बिना अवकाश के खुलेंगी
  • विवाह समारोह और अंतिम संस्कार को लेकर पहले से जारी गाइडलाइन प्रभावी रहेगी
  • इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं वितरण का कार्य रात 8 बजे तक हो सकेगा
  • एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से सम्बंधित खुदरा व थोक आउटलेट रात्रि आठ बजे तक अनुमत होंगे
  • ट्रांसपोर्ट कार्यालय केवल परिवहन बुकिंग के लिए शाम सात बजे तक खोल सकेंगे
  • पहचान पत्र के साथ आवश्यक विभागों के कर्मचारी कार्यालय जा सकेंगे

अलवर की सड़क पर उतरी पुलिस

अलवर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर लॉकडाउन को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने खुद कमान संभालते हुए सड़क पर उतर कर वाहनों को चेक किया और बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटने की प्रक्रिया की. इसके पुलिस की तरफ से लगातार लोगों को समझाने की प्रक्रिया भी की जा रही है.

आरटी पीसीआर रिपोर्ट वालों को दी जा रही है अनुमति

जिला कलेक्टर ने कहा कि अलवर व राज्य में केवल उन लोगों को प्रवेश दिया जाएगा. जिनके पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होगी. बिना आरटी-पीसीआर रिपोर्ट वाले लोगों को राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. ऐसे में जिला कलेक्टर ने कहा कि लोग यात्रा ना करें. यात्रा से बच्चे और जहां पर हैं. वहीं पर रहे.

अलवर. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात नई गाइडलाइन जारी की. जिसके तहत 19 अप्रैल से 3 मई तक अनुशासनात्मक पखवाड़ा मनाने की घोषणा की गई. जिसके बाद 19 अप्रैल को हजारों व्यापारी, कारोबारी और उन लोगों पर पहाड़ टूटा, जिन लोगों के घरों में शादी हैं. ऐसे में अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने जिले के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए मिठाई की दुकानें खाेलने की अनुमति दी है.

अलवर में नई गाइडलाइन जारी

इसके अलावा ई-मित्र, ज्वेलरी शॉप, ट्रांसपोर्ट, टेलर, कपड़ों के शोरूम, साड़ियों की दुकान और अन्य जरूरत के सामान की दुकानें जिन्होंने शादियों में ऑर्डर लिए हैं, वो लोग प्रशासन से पास बनवा कर निर्धारित समय के लिए अपनी दुकान खोल सकते हैं. इसके अलावा खाने की होम डिलीवरी 8 बजे तक हो सकेगी. इस दौरान व्यापारियों की दुकान संचालकों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा नहीं तो उसकी दुकान सील कर दी जाएगी.

जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने कहा प्रोसेस्ड फूड, मिठाई और मिष्ठान, रेस्टोरेंट की ओर से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 8 बजे तक है. जबकि मिठाई सहित समस्त दुकानें कोरोना गाइडलाइन की पालन नो मास्क नो एंट्री, दो गज दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए खुलेंगी. मिठाई की दुकानों पर भीड़ मिली तो प्रशासन वापस बंद करने के आदेश जारी कर सकता है. केवल पैकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

यह भी पढ़ें. प्रदेश व अलवर में बिना RT PCR रिपोर्ट के नहीं मिलेगा प्रवेश, सीमा पर बनाए गए शेल्टर होम

जिला कलेक्टर ने कहा कि विवाह के लिए दूल्हा-दुल्हन और मेहमानों के क्रय किए कपड़े, जेवर आदि दुकानदार या ज्वैलर से प्राप्त नहीं किए हैं, तो दुकानदार ग्राहकों को सूचित कर उनके कपड़े और जेवर दे सकता है. इसके लिए जिला प्रशासन के पास बनवाना होगा. जिला कलेक्टर ने कहा कि जो लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे. उन दुकानों को लगातार सील किया जाएगा. जिले में सोमवार को भी 40 से अधिक प्रतिष्ठानों को सील किया गया है. इसके अलावा लगातार प्रशासन की टीम में मार्केट में घूम रही हैं.

एक नजर में जाने प्रशासन ने किसको दी छूट

  • सरकार की आवश्यकता से जुड़े केंद्रीय कार्यालय भी खुले रहेंगे
  • बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन आने-जाने वालों को टिकट दिखाना होगा. बाहर से आने वालों को आरटी-पीसीआर जांच दिखानी होगी
  • खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडी, फल एवं सब्जी, डेयरी, दूध और पशु चारे की खुदरा और थोक दुकानें 5 बजे तक खुलेंगी. होम डिलीवरी जरूरी है. सब्जी और फलों के ठेले शाम सात बजे तक बेच सकेंगे
  • राशन की दुकानें बिना अवकाश के खुलेंगी
  • विवाह समारोह और अंतिम संस्कार को लेकर पहले से जारी गाइडलाइन प्रभावी रहेगी
  • इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं वितरण का कार्य रात 8 बजे तक हो सकेगा
  • एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से सम्बंधित खुदरा व थोक आउटलेट रात्रि आठ बजे तक अनुमत होंगे
  • ट्रांसपोर्ट कार्यालय केवल परिवहन बुकिंग के लिए शाम सात बजे तक खोल सकेंगे
  • पहचान पत्र के साथ आवश्यक विभागों के कर्मचारी कार्यालय जा सकेंगे

अलवर की सड़क पर उतरी पुलिस

अलवर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर लॉकडाउन को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने खुद कमान संभालते हुए सड़क पर उतर कर वाहनों को चेक किया और बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटने की प्रक्रिया की. इसके पुलिस की तरफ से लगातार लोगों को समझाने की प्रक्रिया भी की जा रही है.

आरटी पीसीआर रिपोर्ट वालों को दी जा रही है अनुमति

जिला कलेक्टर ने कहा कि अलवर व राज्य में केवल उन लोगों को प्रवेश दिया जाएगा. जिनके पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होगी. बिना आरटी-पीसीआर रिपोर्ट वाले लोगों को राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. ऐसे में जिला कलेक्टर ने कहा कि लोग यात्रा ना करें. यात्रा से बच्चे और जहां पर हैं. वहीं पर रहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.