ETV Bharat / state

अलवर: दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना - विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 3

अलवर के विशिष्ट न्यायालय के राजेंद्र प्रसाद शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई. आरोपी एक विवाहिता से रेप का दोषी पाया गया.

rape case alwar, अलवर दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा, alwar news अलवर न्यूज़
author img

By

Published : Oct 2, 2019, 3:54 AM IST

अलवर. जिले के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद शर्मा की अदालत ने मंगलवार को विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी को पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

दुष्कर्म मामले में विशिष्ट न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा

जानकारी के अनुसार आरोपी ने विवाहिता को घर के अंदर मुंह बांधकर रेप की घटना को अंजाम दिया था. पोक्सो एक्ट अदालत नंबर 3 के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि पीड़िता के पति की ओर से उद्योग नगर थाने में 26 जुलाई को 2018 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पीड़िता का पति 25 तारीख की शाम को जब वह अपने घर गया तो अंदर से गेट बंद था और पत्नी का मुंह चुन्नी से बंधा हुआ था. पत्नी ने बताया कि हाल नगली मेगा मूलनिवासी नूनिया खेरली थाना खेरली समय सिंह पुत्र सोहनलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया है.

यह भी पढ़ें. भारतीय सेना की अलवर इकाई ने महात्मा गांधी को याद करते हुए की 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत

इस मामले में पोक्सो अदालत नंबर 3 के विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने आरोपी समय सिंह को धारा 342 के तहत छह माह की सजा सुनाई. साथ ही धारा 376 में 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए से दंडित किया है. इस प्रकरण में तीन गवाहों के बयान लिए गए. यह प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन था. यह मामला 11 मार्च 2019 को अदालत में हस्तांतरित किया गया था.

अलवर. जिले के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद शर्मा की अदालत ने मंगलवार को विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी को पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

दुष्कर्म मामले में विशिष्ट न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा

जानकारी के अनुसार आरोपी ने विवाहिता को घर के अंदर मुंह बांधकर रेप की घटना को अंजाम दिया था. पोक्सो एक्ट अदालत नंबर 3 के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि पीड़िता के पति की ओर से उद्योग नगर थाने में 26 जुलाई को 2018 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पीड़िता का पति 25 तारीख की शाम को जब वह अपने घर गया तो अंदर से गेट बंद था और पत्नी का मुंह चुन्नी से बंधा हुआ था. पत्नी ने बताया कि हाल नगली मेगा मूलनिवासी नूनिया खेरली थाना खेरली समय सिंह पुत्र सोहनलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया है.

यह भी पढ़ें. भारतीय सेना की अलवर इकाई ने महात्मा गांधी को याद करते हुए की 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत

इस मामले में पोक्सो अदालत नंबर 3 के विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने आरोपी समय सिंह को धारा 342 के तहत छह माह की सजा सुनाई. साथ ही धारा 376 में 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए से दंडित किया है. इस प्रकरण में तीन गवाहों के बयान लिए गए. यह प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन था. यह मामला 11 मार्च 2019 को अदालत में हस्तांतरित किया गया था.

Intro:अलवर जिले के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद शर्मा की अदालत ने मंगलवार को विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में 10 साल का कठोर कारावास और पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने विवाहिता को घर के अंदर मुंह बांधकर रेप की घटना को अंजाम दिया।


Body:पोक्सो एक्ट अदालत नंबर 3 के विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि पीड़िता के पति की ओर से उद्योग नगर थाने में 26 जुलाई को 2018 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 तारीख की शाम को जब वह अपने घर गया तो अंदर से गेट बंद था। और पत्नी का मुंह चुन्नी से बंधा हुआ था। पत्नी ने बताया कि हाल नगली मेगा मूलनिवासी नूनिया खेरली थाना खेरली समय सिंह पुत्र सोहनलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।


इस मामले में पोक्सो अदालत नंबर 3 के विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने आरोपी समय सिंह को धारा 342 में छह माह की सजा एवं धारा 376 में 10 साल का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपे से दंडित किया है। इस प्रकरण में तीन जनों के बयान लिए गए। इस प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट किया गया था। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होने के कारण यह मामला 11 मार्च 2019 को अदालत में हस्तांतरित किया गया था।


Conclusion:बाईट- राजकुमार गंगावत विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो नंबर 3
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.