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जानलेवा हमला करने वाले को 5 साल की जेल - man

हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को 5 साल का कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा अलवर के किशनगढ़ बास कोर्ट ने सुनाई है.

अलवर का किशनगढ़बास कोर्ट
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Published : Apr 25, 2019, 6:03 PM IST

अलवर. किशनगढ़ बास न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को 5 साल का कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजन धर्मपाल यादव ने बताया कि किशनगढ़ बास के गांव का टंकाहेड़ी में सती की ढाणी गांव निवासी घनश्याम ने 2 जुलाई 2016 को किशनगढ़ बास थाने में मामला दर्ज कराया था कि 23 जून 2016 को सुबह ड्यूटी कर गांव टाकाहेड़ी में घर पर बैठा हुआ था. गांव का ही विक्रम स्वामी ने डंडे से उस पर जानलेवा हमला कर दिया.

अलवर की किशनगढ़बास कोर्ट ने सुनाई सजा

इस घटना में घनश्याम के पेट में चोट आने की वजह से वह गंभीर घायल हो गया जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसका छह महीने इलाज चला. इस मामले में करीब 3 साल बीत जाने के बाद आज न्यायालय ने विक्रम को दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने विक्रम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. किशनगढ़ बास पुलिस ने बताया कि आरोपी विक्रम को न्यायालय से कारागार में पेश किया जाएगा. आरोपी चाहे तो उच्च अदालत में जा सकता है.

अलवर. किशनगढ़ बास न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को 5 साल का कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजन धर्मपाल यादव ने बताया कि किशनगढ़ बास के गांव का टंकाहेड़ी में सती की ढाणी गांव निवासी घनश्याम ने 2 जुलाई 2016 को किशनगढ़ बास थाने में मामला दर्ज कराया था कि 23 जून 2016 को सुबह ड्यूटी कर गांव टाकाहेड़ी में घर पर बैठा हुआ था. गांव का ही विक्रम स्वामी ने डंडे से उस पर जानलेवा हमला कर दिया.

अलवर की किशनगढ़बास कोर्ट ने सुनाई सजा

इस घटना में घनश्याम के पेट में चोट आने की वजह से वह गंभीर घायल हो गया जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसका छह महीने इलाज चला. इस मामले में करीब 3 साल बीत जाने के बाद आज न्यायालय ने विक्रम को दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने विक्रम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. किशनगढ़ बास पुलिस ने बताया कि आरोपी विक्रम को न्यायालय से कारागार में पेश किया जाएगा. आरोपी चाहे तो उच्च अदालत में जा सकता है.

Intro:वीडियो- एफटीपी पर हैं

अलवर के किशनगढ़ बास न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को 5 साल का कारावास व 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।


Body:अपर लोक अभियोजन धर्मपाल यादव ने बताया कि किशनगढ़ बास के गांव का टंकाहेड़ी में सती की ढाणी गांव निवासी घनश्याम ने 2 जुलाई 2016 को किशनगढ़ बास थाने में मामला दर्ज कराया था की 23 जून 2016 को सुबह ड्यूटी कर गांव टाकाहेड़ी में घर पर बैठा हुआ था।

गांव का ही विक्रम स्वामी ने डंडे से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में घनश्याम के पेट की तितली फट गई थी। इसे गंभीर अवस्था में जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उसका इलाज छह माह चला। इस मामले में करीब 3 साल बीत जाने के बाद आज न्यायालय ने विक्रम को दोषी मानते हुए 8 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने विक्रम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


Conclusion:किशनगढ़ बास पुलिस ने बताया कि आरोपी विक्रम को न्यायालय से कारागार में पेश किया जाएगा। आरोपी चाहे जो उच्च अदालत में जा सकता है।

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