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युवती से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास करने वाले को तीन साल की सजा

युवती के साथ छेड़छाड़ के प्रयास मामले किशनगढ़ बास न्यायालय ने एक व्यक्ति को तीन साल की सजा सुनाई है. न्यायालय में 9 साल तक इस मामले पर बहस चली. 48 वर्षीय व्यक्ति ने 18 साल की युवती से दुष्कर्म करने का प्रयास किया था.

दुष्कर्मी को 3 साल की सजा
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Published : Apr 26, 2019, 9:19 PM IST

अलवर. किशनगढ़ बास न्यायालय ने दुष्कर्म के प्रयास और बालिका से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. न्यायालय ने आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए अभियुक्त को 3 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए आर्थिक दंड लगाया है.

छेड़छाड़ करने वाले को 3 साल की सजा
मातोर निवासी एक पीड़िता ने 1 मार्च 2013 को खैरथल थाना में मामला दर्ज कराया था कि सुशांत चौधरी नाम के व्यक्ति ने शराब के नशे में उसके घर में घुस के बलात्कार करने का प्रयास किया. गलत नियत से गेट बंद करके अश्लील हरकत की. पीड़िता के चिल्लाने पर उसका गला दबा दिया. इस दौरान उसके शरीर पर कई चोटें भी आई. इसके बाद आरोपी विरोध करने पर सोने की चैन व नाक की लोंग लूट कर फरार हो गया.अपर लोक अभियोजन अयूब खान ने बताया कि 9 साल बाद सुशांत चौधरी को न्यायालय ने दोषी मानकर उसे आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है.आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन परिजनों के कहने पर पीड़िता ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया था. वहीं पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. न्यायालय के इस फैसले से पीड़िता व उसके परिजन खासे खुश हैं.

अलवर. किशनगढ़ बास न्यायालय ने दुष्कर्म के प्रयास और बालिका से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. न्यायालय ने आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए अभियुक्त को 3 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए आर्थिक दंड लगाया है.

छेड़छाड़ करने वाले को 3 साल की सजा
मातोर निवासी एक पीड़िता ने 1 मार्च 2013 को खैरथल थाना में मामला दर्ज कराया था कि सुशांत चौधरी नाम के व्यक्ति ने शराब के नशे में उसके घर में घुस के बलात्कार करने का प्रयास किया. गलत नियत से गेट बंद करके अश्लील हरकत की. पीड़िता के चिल्लाने पर उसका गला दबा दिया. इस दौरान उसके शरीर पर कई चोटें भी आई. इसके बाद आरोपी विरोध करने पर सोने की चैन व नाक की लोंग लूट कर फरार हो गया.अपर लोक अभियोजन अयूब खान ने बताया कि 9 साल बाद सुशांत चौधरी को न्यायालय ने दोषी मानकर उसे आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है.आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन परिजनों के कहने पर पीड़िता ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया था. वहीं पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. न्यायालय के इस फैसले से पीड़िता व उसके परिजन खासे खुश हैं.
Intro:नोट- वीडियो एफटीपी पर है

बलात्कार के प्रयास में छेड़छाड़ के मामले में किशनगढ़ बास न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायालय में 9 साल तक इस मामले पर बहस चली। 48 वर्षीय व्यक्ति ने 18 साल की युवती से बलात्कार करने का प्रयास किया था।


Body:अलवर के किशनगढ़ बास न्यायालय ने बलात्कार के प्रयास और बालिका से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने आईपीसी के अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए 3 साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए आर्थिक दंड लगाया है।

मातोर निवासी एक पीड़िता ने 1 मार्च 2013 को खैरथल थाना में मामला दर्ज कराया था कि सुशांत चौधरी नाम के व्यक्ति ने शराब के नशे में उसके घर में घुस के बलात्कार करने का प्रयास किया। गलत नियत से गेट बंद करके अश्लील हरकत की। पीड़िता के चिल्लाने पर उसका गला दबा दिया। इस दौरान उसके शरीर पर कई चोटे भी आई। इसके बाद आरोपी ने विरोध करने पर सोने की चैन व नाक के लोन लूट लिए फरार हो गया।

अपर लोक अभियोजन अयूब खान ने बताया कि 9 साल बाद सुशांत चौधरी को न्यायालय ने दोषी मानकर उसे आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।


Conclusion:आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन परिजनों के कहने पर पीड़िता ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया था। तो वही पुलिस ने तुरंत मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायालय के इस फैसले से पीड़िता व उसके परिजन खासे खुश हैं।
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