अजमेर. अजमेर की पॉक्सो एक्ट मामले की विशेष अदालत संख्या 1 ने मंगलवार को नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित किया (Rapist of Minor got 20 years rigorous imprisonment) है. मामला 21 सितंबर, 2021 में केकड़ी शहर थाना क्षेत्र में सामने आया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 21 सितंबर, 2021 को साढ़े 17 वर्षीय लड़की टोंक जाने के लिए केकड़ी शहर के बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी. इस दौरान टोंक जिले के उनियारा निवासी रमेश चंद ने नाबालिग लड़की से बातचीत की और उसे टोंक उसकी बुआ के घर छोड़ने के लिए कहा. रमेश चंद पर विश्वास करके नाबालिग लड़की उसके साथ वाहन में बैठ गई. आरोपी रमेश चंद नाबालिग को लेकर टोंक स्थित एक होटल पंहुचा. इधर नाबालिग लड़की के परिजनों ने बुआ को फोन कर पूछा, तो पता चला कि वह घर नहीं पहुंची है.
सोशल मीडिया से मिली मदद: विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि पीड़ित की बुआ के लड़के ने गुमशुदगी का एक मैसेज सोशल मीडिया पर डाला. यह मैसेज उसने टोंक के होटलों के सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स पर भी डाला. तब एक होटल संचालक की ओर से उसी सूचना दी गई कि एक लड़का और लड़की उसके होटल के कमरे में ठहरे हुए हैं. सूचना मिलते ही परिजन होटल में पहुंच गए, जहां कमरे में बदहवास हालत में लड़की मिली.
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कमरे से आरोपी रमेश चंद को भी परिजनों ने पकड़ लिया. लड़की के पिता ने केकड़ी शहर थाने में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और रेप की धारा में मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. परिहार ने बताया कि अजमेर की पॉक्सो एक्ट मामले की विशेष कोर्ट संख्या 1 में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए. उन्होंने बताया कि आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से कोर्ट ने दंडित किया है. वहीं 26 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.