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RPSC News : नए साल की पहली तारीख से आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार करेगी आरपीएससी

राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 जनवरी 2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र मात्र ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाएंगे. ऑफलाइन की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी.

Rajasthan Public Service Commission news
आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार करेगा RPSC
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 16, 2023, 11:05 PM IST

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना कामकाज ऑनलाइन कर रहा है. इसके तहत आयोग अब आरटीआई के लिए प्रार्थना पत्र भी वर्ष 2024 से ऑनलाइन ही स्वीकार करने जा रहा है. आरटीआई लगाने वाले ऑफलाइन प्रार्थना पत्र आयोग को नहीं दे सकेंगे. आयोग की ओर से 1 जनवरी 2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र मात्र ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाएंगे.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से आरटीआई ऑनलाइन ही लिए जाएंगे. ऑफलाइन की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी. ऑफलाइन प्राप्त होने वाले आरटीआई प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा. सचिव मेहता ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में भी संभव सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंचने का लेख है. आयोग की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया से आरटीआई प्रार्थना पत्र प्राप्त करने से उनके जवाब देने संबंधी कार्यवाही भी त्वरित गति से हो सकेगी.

पढ़ें : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले- केसरी सिंह को RPSC सदस्य बनाना मेरी गलती, नहीं हो रहा उनसे संपर्क

गौरतलब है कि आयोग को वर्तमान में प्राप्त होने वाले आरटीआई प्रार्थना पत्रों में से दो तिहाई प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रणाली से ही प्राप्त हो रहे हैं. ऐसे में स्थायी तौर पर आरटीआई प्रार्थना पत्र की ऑनलाइन व्यवस्था नव वर्ष से शुरू करने का आयोग ने निर्णय लिया है. आरपीएससी में ऑनलाइन आवेदन, काउंसलिंग या इंटरव्यू के लिए दस्तावेज जमा करने, मॉडल उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने समेत कई व्यवस्था ऑनलाइन है.

अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना कामकाज ऑनलाइन कर रहा है. इसके तहत आयोग अब आरटीआई के लिए प्रार्थना पत्र भी वर्ष 2024 से ऑनलाइन ही स्वीकार करने जा रहा है. आरटीआई लगाने वाले ऑफलाइन प्रार्थना पत्र आयोग को नहीं दे सकेंगे. आयोग की ओर से 1 जनवरी 2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र मात्र ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाएंगे.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से आरटीआई ऑनलाइन ही लिए जाएंगे. ऑफलाइन की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी. ऑफलाइन प्राप्त होने वाले आरटीआई प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा. सचिव मेहता ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में भी संभव सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंचने का लेख है. आयोग की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया से आरटीआई प्रार्थना पत्र प्राप्त करने से उनके जवाब देने संबंधी कार्यवाही भी त्वरित गति से हो सकेगी.

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गौरतलब है कि आयोग को वर्तमान में प्राप्त होने वाले आरटीआई प्रार्थना पत्रों में से दो तिहाई प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रणाली से ही प्राप्त हो रहे हैं. ऐसे में स्थायी तौर पर आरटीआई प्रार्थना पत्र की ऑनलाइन व्यवस्था नव वर्ष से शुरू करने का आयोग ने निर्णय लिया है. आरपीएससी में ऑनलाइन आवेदन, काउंसलिंग या इंटरव्यू के लिए दस्तावेज जमा करने, मॉडल उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने समेत कई व्यवस्था ऑनलाइन है.

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