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राजस्थान में अब एसपी कार्यालय में भी होगी FIR दर्ज

राजस्थान में अब जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी. आगामी 1 जून से यह सुविधा प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध होगी.

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Published : May 31, 2019, 6:03 PM IST

कुंवर राष्ट्रदीप, आईजी, अजमेर रेंज

अजमेर. अब जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी. आगामी 1 जून से यह सुविधा प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध होगी. इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी होगी FIR दर्ज

रेंज आईजी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि 1 जून से सुविधा को लागू की जाएगी. अगर परिवादी की उसके नजदीकी थाने में किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं होती है या थाना अधिकारी पीड़ित की शिकायत नहीं लेता है तो वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है. इसके लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पूरी तैयारी की जा चुकी है. एसपी कार्यालय पर एक अलग से विशेष सेल का गठन किया गया है. अजमरे रेंज आईजी ने बताया कि यह सेल परिवादी की शिकायत पर कार्रवाई करेगा. साथ ही नजदीकी थाने में पीड़ित की शिकायत दर्ज नहीं होने के मामले की भी जांच की जाएगी. इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

माना जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा सभी कार्यालयों पर विशेष सेल निर्माण करने की घोषणा करने के बाद परिवादी को न्याय मिल सकेगा. उसे अब दर-बदर भटकना नहीं पड़ेगा. इससे पहले पीड़ित की थाने पर सुनवाई नहीं होने पर उसे भटकना पड़ता था. जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा यह नई व्यवस्था को लागू की जा रही है. उम्मीद है कि इससे प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लग सकेगा. वहीं भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर भी नकेल कसी जा सकेगी.

अजमेर. अब जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी. आगामी 1 जून से यह सुविधा प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध होगी. इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी होगी FIR दर्ज

रेंज आईजी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि 1 जून से सुविधा को लागू की जाएगी. अगर परिवादी की उसके नजदीकी थाने में किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं होती है या थाना अधिकारी पीड़ित की शिकायत नहीं लेता है तो वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है. इसके लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पूरी तैयारी की जा चुकी है. एसपी कार्यालय पर एक अलग से विशेष सेल का गठन किया गया है. अजमरे रेंज आईजी ने बताया कि यह सेल परिवादी की शिकायत पर कार्रवाई करेगा. साथ ही नजदीकी थाने में पीड़ित की शिकायत दर्ज नहीं होने के मामले की भी जांच की जाएगी. इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

माना जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा सभी कार्यालयों पर विशेष सेल निर्माण करने की घोषणा करने के बाद परिवादी को न्याय मिल सकेगा. उसे अब दर-बदर भटकना नहीं पड़ेगा. इससे पहले पीड़ित की थाने पर सुनवाई नहीं होने पर उसे भटकना पड़ता था. जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा यह नई व्यवस्था को लागू की जा रही है. उम्मीद है कि इससे प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लग सकेगा. वहीं भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर भी नकेल कसी जा सकेगी.

Intro:अजमेर राज्य के नागरिक थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट ( एफ आई आर ) दर्ज नहीं किए जाने पर अब जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी

आगामी 1 जून से यह सुविधा प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध हो सकेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसपी ऑफिस में एफ आई आर दर्ज करने की व्यवस्था को 1 जून से प्रारंभ किया जाए


Body:अजमेर जिला पुलिस कप्तान कुमार राष्ट्रगीत ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून से सुविधा को लागू किया जा सकेगा जिस में परिवादी की अगर उसके नजदीकी थाने में किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं होती या थाना अधिकारी पीड़ित की शिकायत नहीं लेता है तो वह उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है

जिसके लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पूरी तैयारी की जा चुकी है पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक अलग से विशेष सेल का निर्माण किया गया है जो परिवादी की शिकायत पर कार्रवाई करेगा वह उसकी नजदीकी थाने पर पीड़ित की शिकायत को आखिर क्यों नहीं लिया गया उस मामले में भी अलग से जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी


Conclusion:राज्य सरकार द्वारा सभी कार्यालयों पर विशेष सेल निर्माण करने की घोषणा करने के बाद परिवादी को न्याय मिल सकेगा उसे अब दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा पहले पीड़ित की थाने पर सुनवाई नहीं होती थी इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है जिसके चलते अपराधों में भी कमी होगी और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की नकेल भी कसी जाएगी

बाईट-कुँवर राष्ट्रदीप -पुलिस अधीक्षक
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