अजमेर. हिट एंड रन कानून में सजा के प्रावधानों को कड़ा किये जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा है. कानून को लेकर केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. बावजूद इसके कमर्शियल व्हीकल चालकों में चिंता बनी हुई है. कमर्शियल व्हीकल के चालकों ने अजमेर में रैली निकालकर कानून में सजा के प्रावधानों में किए गए संशोधन को वापस लेने की मांग की है. जिला मुख्यालय पंहुचे चालकों ने एडीएम को पीएम और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.
अजमेर प्राइवेट बस यूनियन अध्यक्ष सैयद इनायत अली ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिट एंड रन काला कानून बनाया है. इस काले कानून के विरोध में सभी ड्राइवर गांधी भवन पर जुटे और यहां से रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. एडीएम को प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है. एडीएम ने आश्वस्त किया है कि यह कानून लागू नहीं होने जा रहा है.
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उन्होंने कहा कि देश में यदि हिट एंड रन कानून के तहत सजा के प्रावधान कड़े किए जाते हैं तो पूरे देश में चक्का जाम की स्थिति बन जाएगी. इस कानून को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोई भी चालक जानबूझकर हादसा कारित नहीं करता है. यदि हादसा होता है, तो ड्राइवर जुर्माना नहीं चुकाने पर जेल जाएगा और उसका परिवार बच्चे कौन पालेगा. हमें लगता है कि 1 अप्रैल, 2024 से यह कानून केंद्र सरकार लागू करेगी. ड्राइवर इनायत अली ने बताया कि हिट एंड रन को लेकर जो पहले कानून था, वही सही है.
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उन्होंने कहा की धारा 379 लापरवाही पूर्वक हादसा कारित करने के लिए ड्राइवर पर लगाई जाती है. हर हादसे में 304 ए और 379 जोड़ी जाती है. कोर्ट में जांच अधिकारी लापरवाही को साबित करता है. क्या पुलिसकर्मी हादसे के वक्त मौजूद रहता है. उसके बावजूद ड्राइवर पर लापरवाही थोप दी जाती है. बुधवार को कई रूटों पर प्राइवेट बसों का संचालन बंद रहने से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा. पीसांगन, पुष्कर में भी प्राइवेट बसों का संचालन प्रभावित रहा. वहीं केकड़ी जिले के सांवर में कमर्शियल व्हीकल के चालकों ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया.