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Ajmer Minor Rape Case : पॉक्सो कोर्ट 2 का अहम फैसला, युवक को 20 वर्ष की सजा सुनाई, 50 हजार का लगाया आर्थिक दंड

अजमेर में नाबालिग से कुकर्म (Ajmer Minor Rape Case) मामले में पॉक्सो कोर्ट-2 (POCSO Court-2) ने अहम फैसला सुनाते हुए एक युवक को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ में 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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पॉक्सो कोर्ट-2 अजमेर
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Published : Nov 29, 2021, 4:53 PM IST

Updated : Nov 29, 2021, 5:49 PM IST

अजमेर. राजस्थान अजमेर (Ajmer) की पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष न्यायालय संख्या-2 (POCSO Court-2) ने नाबालिग लड़के से कुकर्म (Ajmer Minor Rape case) के मामले में 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामला 2012 में ब्यावर सदर क्षेत्र का है.

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि ब्यावर सदर थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बालक के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने कुकर्म किया था. युवक ने नाबालिग बालक को सिगरेट मंगवाने के बहाने घर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था. इस आशय से संबंधित 2012 में पीड़ित के परिजनों ने ब्यावर सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. इस मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ में 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें- अजमेर: बेटी से घिनौनी हरकत करने वाले सौतेले बाप को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 की सजा

शेखावत ने आगे बताया कि धारा 363, 377 एवं 3 (डी) 4,5 (एम)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोषी करार दिया गया है. धारा 363 के अंतर्गत किए गए अपराध में अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है. धारा 5(एम)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है.

सिगरेट मंगवाने के बहाने घर बुलाया...

शेखावत ने बताया कि धारा 5 (एम)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आरोपी को पहले ही दंडित किया जा चुका है. इसलिए अभियुक्त कोई यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 42 के अनुसार धारा 377 व 3 (डी)/4 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दंडित नहीं किया गया है. शेखावत ने बताया कि सन 2012 में आरोपी ने अपने पड़ोस में रहने वाले 11 वर्षीय बालक से सिगरेट लाने के लिए कहा था. जब बालक सिगरेट लेकर उसके घर पहुंचा तो उसने बालक के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया. मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 दस्तावेज और 12 गवाह पेश किए गए.

अजमेर. राजस्थान अजमेर (Ajmer) की पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष न्यायालय संख्या-2 (POCSO Court-2) ने नाबालिग लड़के से कुकर्म (Ajmer Minor Rape case) के मामले में 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामला 2012 में ब्यावर सदर क्षेत्र का है.

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि ब्यावर सदर थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बालक के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने कुकर्म किया था. युवक ने नाबालिग बालक को सिगरेट मंगवाने के बहाने घर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था. इस आशय से संबंधित 2012 में पीड़ित के परिजनों ने ब्यावर सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. इस मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ में 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें- अजमेर: बेटी से घिनौनी हरकत करने वाले सौतेले बाप को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 की सजा

शेखावत ने आगे बताया कि धारा 363, 377 एवं 3 (डी) 4,5 (एम)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोषी करार दिया गया है. धारा 363 के अंतर्गत किए गए अपराध में अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है. धारा 5(एम)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है.

सिगरेट मंगवाने के बहाने घर बुलाया...

शेखावत ने बताया कि धारा 5 (एम)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आरोपी को पहले ही दंडित किया जा चुका है. इसलिए अभियुक्त कोई यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 42 के अनुसार धारा 377 व 3 (डी)/4 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दंडित नहीं किया गया है. शेखावत ने बताया कि सन 2012 में आरोपी ने अपने पड़ोस में रहने वाले 11 वर्षीय बालक से सिगरेट लाने के लिए कहा था. जब बालक सिगरेट लेकर उसके घर पहुंचा तो उसने बालक के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया. मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 दस्तावेज और 12 गवाह पेश किए गए.

Last Updated : Nov 29, 2021, 5:49 PM IST
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