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जयपुर: बच्ची से ज्यादती करने वाले चपरासी और पिता को सजा - जयपुर

पॉक्सो मामलों की स्पेशल कोर्ट ने 3 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले स्कूल के चपरासी और नाबालिग से अश्लील हरकतें करने वाले अभियुक्त पिता को सजा सुनाई है.

बच्ची से ज्यादती करने वाले चपरासी और पिता को सजा
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Published : May 11, 2019, 1:41 AM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है. स्पेशल कोर्ट ने 3 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले स्कूल के चपरासी और नाबालिग से अश्लील हरकतें करने वाले अभियुक्त पिता को सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त चपरासी लीमा तमांग उर्फ साजन को जहां 10 साल की सजा से दंडित किया है. वहीं कालाडेरा निवासी पिता श्रवण कुमार को 5 साल की सजा सुनाई है.

3 साल की मासूम से स्कूल का चपरासी करता था ज्यादती
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 3 साल की पीड़िता श्याम नगर थाना इलाका स्थित निजी स्कूल में प्ले ग्रुप में पढ़ती थी. स्कूल के चपरासी अभियुक्त ने उसे अकेला देखकर प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़खानी की. घटना के करीब 20 दिन तक पीड़िता ने प्राइवेट पार्ट्स में दर्द होना बताया. वहीं 6 मई 2016 की रात पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि उसके स्कूल के चपरासी अंकल गंदे है. और उन्होंने ही उसे दर्द दिया है. इस पर परिजनों ने स्कूल प्रशासन को घटना की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई से इनकार कर दिया. इस पर बच्ची के पिता ने श्याम नगर थाने में मामला दर्ज कराया.

14 साल की बेटी के साथ पिता करता था अश्लील हरकत
वहीं दूसरे मामले में पीड़िता की मां ने 22 मई 2018 को कालाडेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका विवाह अभियुक्त के साथ हुआ था. शादी के बाद से ही अभियुक्त शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था. इसके अलावा वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ भी रोज अश्लील हरकतें करता था. कई दिनों तक पीड़िता ने मां को अपने पिता की करतूत की जानकारी नहीं दी. वहीं बाद में पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है. स्पेशल कोर्ट ने 3 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले स्कूल के चपरासी और नाबालिग से अश्लील हरकतें करने वाले अभियुक्त पिता को सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त चपरासी लीमा तमांग उर्फ साजन को जहां 10 साल की सजा से दंडित किया है. वहीं कालाडेरा निवासी पिता श्रवण कुमार को 5 साल की सजा सुनाई है.

3 साल की मासूम से स्कूल का चपरासी करता था ज्यादती
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 3 साल की पीड़िता श्याम नगर थाना इलाका स्थित निजी स्कूल में प्ले ग्रुप में पढ़ती थी. स्कूल के चपरासी अभियुक्त ने उसे अकेला देखकर प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़खानी की. घटना के करीब 20 दिन तक पीड़िता ने प्राइवेट पार्ट्स में दर्द होना बताया. वहीं 6 मई 2016 की रात पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि उसके स्कूल के चपरासी अंकल गंदे है. और उन्होंने ही उसे दर्द दिया है. इस पर परिजनों ने स्कूल प्रशासन को घटना की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई से इनकार कर दिया. इस पर बच्ची के पिता ने श्याम नगर थाने में मामला दर्ज कराया.

14 साल की बेटी के साथ पिता करता था अश्लील हरकत
वहीं दूसरे मामले में पीड़िता की मां ने 22 मई 2018 को कालाडेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका विवाह अभियुक्त के साथ हुआ था. शादी के बाद से ही अभियुक्त शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था. इसके अलावा वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ भी रोज अश्लील हरकतें करता था. कई दिनों तक पीड़िता ने मां को अपने पिता की करतूत की जानकारी नहीं दी. वहीं बाद में पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। पोस्को मामलों की विशेष अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए 3 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाले स्कूल के चपरासी और नाबालिग से अश्लील हरकतें करने वाले अभियुक्त पिता को सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त चपरासी लीमा तमांग उर्फ साजन को जहां 10 साल की सजा से दंडित किया है। वहीं कालाडेरा निवासी पिता श्रवण कुमार को 5 साल की सजा सुनाई है।


Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 3 साल की पीड़िता श्याम नगर थाना इलाका स्थित निजी स्कूल में प्ले ग्रुप में पढ़ती थी। स्कूल के चपरासी अभियुक्त ने उसे अकेला देखकर प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़खानी कर दी। घटना के करीब 20 दिन तक पीड़िता ने प्राइवेट पार्ट्स में दर्द होना बताया। वहीं 6 मई 2016 की रात पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि उसके स्कूल के चपरासी अंकल गंदे हैं और उन्होंने ही उसे दर्द दिया है। इस पर परिजनों ने स्कूल प्रशासन को घटना की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई से इंकार कर दिया। इस पर बच्ची के पिता ने श्याम नगर थाने में मामला दर्ज कराया।
वहीं दूसरे मामले में पीड़िता की मां ने 22 मई 2018 को कालाडेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका विवाह अभियुक्त के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही अभियुक्त शराब पी कर उसके साथ मारपीट करता था। इसके अलावा वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ भी रोज अश्लील हरकतें करता था। कई दिनों तक पीड़िता ने मां को अपने पिता की करतूत की जानकारी नहीं दी। वहीं बाद में पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।


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