डूंगरपुर. जिला कोर्ट ने 2 आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इन आरोपियों ने एक साल पहले चाकू की नोक पर छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था.
लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक भारत भूषण पंड्या ने बताया कि छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी सूर्यशंकर उर्फ सूर्यशेखर पुत्र फुलशंकर कटारा मीणा और भरत पुत्र हिरालाल कटारा निवासी वस्सी फला कराता पुलिस थाना दोवड़ा को दोषी करार देते हुए लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सूर्यशंकर को 20 हजार और भरत को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा.
जानिए... क्या थी पूरी घटना
मामला 19 जनवरी, 2018 का है. जहां एक महिला ने एसपी को रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री 12वीं कक्षा में पढ़ती है. 15 जनवरी 2018 को आरोपी सूर्यशंकर ने उसकी पुत्री को स्कूल से लौटते समय मारपीट कर मोबाइल छीन लिया और दूसरे दिन प्रेक्टिकल की परीक्षा होने के कारण स्कूल जा रही थी कि आरोपी मिले और चाकू दिखाकर डरा-धमकाकर भगा ले गया. रिपोर्ट में बताया कि सूर्यशंकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है और अन्य आरोपी उसका सहयोग कर रहे है. इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.