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चाकू की नोक पर छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की जेल - डूंगरपुर कोर्ट

12वीं क्लास की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी और उसके साथी को 10-10 साल की कैद और जुर्माना लगाया है.

दुष्कर्म के आरोपियों को 10 साल की कैद
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Published : Apr 12, 2019, 9:40 AM IST


डूंगरपुर. जिला कोर्ट ने 2 आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इन आरोपियों ने एक साल पहले चाकू की नोक पर छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था.

लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक भारत भूषण पंड्या ने बताया कि छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी सूर्यशंकर उर्फ सूर्यशेखर पुत्र फुलशंकर कटारा मीणा और भरत पुत्र हिरालाल कटारा निवासी वस्सी फला कराता पुलिस थाना दोवड़ा को दोषी करार देते हुए लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सूर्यशंकर को 20 हजार और भरत को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा.

दुष्कर्म के आरोपियों को 10 साल की कैद

जानिए... क्या थी पूरी घटना
मामला 19 जनवरी, 2018 का है. जहां एक महिला ने एसपी को रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री 12वीं कक्षा में पढ़ती है. 15 जनवरी 2018 को आरोपी सूर्यशंकर ने उसकी पुत्री को स्कूल से लौटते समय मारपीट कर मोबाइल छीन लिया और दूसरे दिन प्रेक्टिकल की परीक्षा होने के कारण स्कूल जा रही थी कि आरोपी मिले और चाकू दिखाकर डरा-धमकाकर भगा ले गया. रिपोर्ट में बताया कि सूर्यशंकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है और अन्य आरोपी उसका सहयोग कर रहे है. इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.


डूंगरपुर. जिला कोर्ट ने 2 आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इन आरोपियों ने एक साल पहले चाकू की नोक पर छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था.

लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक भारत भूषण पंड्या ने बताया कि छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी सूर्यशंकर उर्फ सूर्यशेखर पुत्र फुलशंकर कटारा मीणा और भरत पुत्र हिरालाल कटारा निवासी वस्सी फला कराता पुलिस थाना दोवड़ा को दोषी करार देते हुए लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सूर्यशंकर को 20 हजार और भरत को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा.

दुष्कर्म के आरोपियों को 10 साल की कैद

जानिए... क्या थी पूरी घटना
मामला 19 जनवरी, 2018 का है. जहां एक महिला ने एसपी को रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री 12वीं कक्षा में पढ़ती है. 15 जनवरी 2018 को आरोपी सूर्यशंकर ने उसकी पुत्री को स्कूल से लौटते समय मारपीट कर मोबाइल छीन लिया और दूसरे दिन प्रेक्टिकल की परीक्षा होने के कारण स्कूल जा रही थी कि आरोपी मिले और चाकू दिखाकर डरा-धमकाकर भगा ले गया. रिपोर्ट में बताया कि सूर्यशंकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है और अन्य आरोपी उसका सहयोग कर रहे है. इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

Intro:डूंगरपुर। एक साल पहले स्कूल जा रही 12वी कक्षा की एक छात्रा को चाकू दिखाकर अपहरण कर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


Body:लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पुरी करते हुए फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक भारतभूषण पंड्या ने बताया कि छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी सूर्यशंकर उर्फ सूर्यशेखर पुत्र फुलशंकर कटारा मीणा ओर भरत पुत्र हिरालाल कटारा निवासी वस्सी फला कराता पुलिस थाना दोवड़ा को दोषी करार देते हुए लैंगिग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सूर्यशंकर को 20 हजार ओर भरत को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। - यह है मामला 19 जनवरी, 2018 को एक महिला ने एसपी को रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री 12वी कक्षा में पढ़ती है। 15 जनवरी 2018 को आरोपी सूर्यशंकर ने उसकी पुत्री को स्कूल से लौटते समय मारपीट कर मोबाइल छीन लिया और दूसरे दिन प्रेक्टिकल की परीक्षा होने के कारण स्कूल जा रही थी कि आरोपी मिले और चाकू दिखाकर डरा-धमकाकर भगा ले गया। रिपोर्ट में बताया कि सूर्यशंकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है ओर अन्य आरोपी उसका सहयोग कर रहे है। इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बाईट- भारतभूषण पंड्या, विशिष्ट लोक अभियोजक डूंगरपुर


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