ETV Bharat / city

कोरोना संक्रमण को लेकर उदयपुर नगरीय सीमा में 21 मार्च तक धारा 144 लागू

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर उदयपुर मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने नगरीय सीमा में शाम 6 बजे तक पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है. यह रोक 21 मार्च तक लागू रहेगी.

udaipur news, corona infection
कोरोना संक्रमण को लेकर उदयपुर नगरीय सीमा में 21 मार्च तक धारा 144 लागू
author img

By

Published : Feb 26, 2021, 10:55 PM IST

उदयपुर. नगरीय सीमा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत संक्रमण से बचाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय सीमा में 21 मार्च की शाम 6 बजे तक पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर निषेधाज्ञा लगाई है.

जिला मजिस्ट्रेट के इस आदेश के तहत जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षेत्र के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे. सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे. वहीं वैवाहिक समारोह में अधिकतम 200 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही कोविड 19 प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ उपस्थित हो सकेंगे. इस प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय और महाविद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जाएगा.

यह भी पढ़ें- जागते रहो: ऑनलाइन गेमिंग एप्स से बच्चों को टारगेट कर रहे साइबर ठग, परिजनों के खाते से उड़ा रहे लाखों रुपये

यह आदेश 26 फरवरी से 21 मार्च को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभियोग चलाए जाएंगे.

उदयपुर. नगरीय सीमा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत संक्रमण से बचाव के लिए जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय सीमा में 21 मार्च की शाम 6 बजे तक पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर निषेधाज्ञा लगाई है.

जिला मजिस्ट्रेट के इस आदेश के तहत जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षेत्र के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे. सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे. वहीं वैवाहिक समारोह में अधिकतम 200 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही कोविड 19 प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ उपस्थित हो सकेंगे. इस प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय और महाविद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा जाएगा.

यह भी पढ़ें- जागते रहो: ऑनलाइन गेमिंग एप्स से बच्चों को टारगेट कर रहे साइबर ठग, परिजनों के खाते से उड़ा रहे लाखों रुपये

यह आदेश 26 फरवरी से 21 मार्च को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभियोग चलाए जाएंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.