उदयपुर. ऑनलाइन क्लास के दौरान आपत्तिजनक वीडियो (Objectionable video link in online class in Udaipur) डालने वाले शिक्षक के खिलाफ भूपालपुरा थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस संबंध में बाल संरक्षण आयोग के उप सचिव महेंद्र प्रताप की ओर से दर्ज कराया गया था.
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बाल आयोग ने संज्ञान लेते हुए उदयपुर एसपी मनोज चौधरी को पत्र लिखा था. अब एसपी के आदेशों के बाद भूपालपुरा थाने में उक्त टीचर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है. छात्र-छात्राओं ने जब गणित की क्लास में इस लिंक को क्लिक किया तो उसमें पोर्न वीडियो चलने लगा. यह देख विद्यार्थी असहज हो गए. स्कूल प्रबंधक को सूचना देने के बावजूद भी 2 घंटे तक लिंक ग्रुप में रहा. इस मामले को लेकर पॉक्सो अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई थी. बाल संरक्षण आयोग के उप सचिव महेंद्र प्रताप की ओर से मामला दर्ज कराया गया.
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यह था पूरा मामला....
शहर के निजी स्कूल की ऑनलाइन क्लास के दौरान शिक्षक ने अश्लील वीडियो का लिंक दसवीं कक्षा के बच्चों को ऑनलाइन क्लास में भेज दिया. इसमें कई छात्राएं भी शामिल थीं. पेरेंट्स की शिकायत के बावजूद भी करीब 2 घंटे तक यह लिंक ग्रुप से नहीं हटाया गया. इस पूरे मामले को लेकर टीचर को बर्खास्त करने के बजाय स्कूल ने टीचर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
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इस पूरे मामले को लेकर कई संगठनों ने विरोध भी जताया था. राजस्थान बाल आयोग के सदस्य डॉ. शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि उक्त मामले में भूपालपुरा थाना अंतर्गत एफआईआर प्राथमिकी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत दर्ज की जा चुकी है.