श्रीगंगानगर. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार भले ही कई तरह की गाइडलाइंस जारी कर रखी है, लेकिन गाइडलाइंस की पालना सख्ती के बगैर होना मुश्किल है. गाइडलाइन में मास्क लगाना भी जरूरी है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मास्क लगाने से संक्रमण को रोकना काफी हद तक कारगर माना जा रहा है.
जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर जिला अस्पताल प्रांगण के भीतर मास्क नहीं लगाने पर अब 50 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाने लगा है. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अस्पताल प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है. इसी के तहत अब जिला अस्पताल में आने वाले हर उस मरीज से लेकर तीमारदारों के मुंह पर भी मास्क लगा नजर आएगा. जिला अस्पताल में कोरोना जांच लैब होने के चलते संक्रमण होने का खतरा बना रहता है. इसी खतरे को टालने के लिए लोगों को अब जिला अस्पताल पीएमओ केशव कामरा जिला अस्पताल प्रबंधन को निर्देश देकर बगैर मास्क जिला अस्पताल में किसी को भी प्रवेश देने पर रोक लगाई है.
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जिला अस्पताल में कार्यरत कार्मिकों के मुंह पर अब मास्क नजर आएगा तो वहीं बाहर से आने वाले रोगियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. जिला अस्पताल प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने वाले ऐसे लोगों पर जुर्माने का भी प्रावधान किया है. जिसके तहत अब तक करीब 200 लोगों पर 50 रुपए जुर्माने के हिसाब से 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है. अस्पताल प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी धीरज गहलोत बताते हैं कि अस्पताल प्रांगण में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए गाइडलाइन में मास्क अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत लोगों को पहले जागरूक किया गया, लेकिन अब जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है.