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'प्रधानमंत्री आवास योजना' में हुए अहम बदलाव, सीकर में 3 हजार से अधिक लाभार्थियों को मिला घर

राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) में कई अहम बदलाव किए गए हैं. योजना में बदलाव होने की वजह से लोगों को और अधिक फायदा मिल रहा हैं. सीकर में अब तक 3 हजार से अधिक लोग PMAY का लाभ उठा चुके हैं.

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3 हजार से अधिक लाभार्थियों को मिला घर
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Published : Jun 27, 2020, 4:16 PM IST

सीकर. कोरोना वायरस की वजह से देश भर में हुए लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री की ओर से जारी किए गए राहत पैकेज की वजह से 'प्रधानमंत्री आवास योजना' में भी कुछ अहम बदलाव हुए हैं. खुद का घर होने का सपना देख रहे लोगों को इसमें और कई तरह के फायदे होने हैं. साथ ही मध्यम आय वर्ग के लिए इस आवास योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है. सीकर में अब तक 3 हजार 819 लोग इस योजना का फायदा ले चुके हैं. लेकिन अब नए बदलाव की वजह से बहुत से लोगों को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

3 हजार से अधिक लाभार्थियों को मिला घर

जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 से 18 लाख रुपए तक के आय वर्ग के लोगों को होम लोन के ब्याज में सब्सिडी दी जाती है. ईडब्ल्यूएस और एलआईसी वर्क के लिए यह योजना पहले से ही साल 2022 तक है. लेकिन मध्यम वर्ग के लिए इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है. इससे मध्यमवर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है. इस योजना की शुरुआत 22 जून 2015 में हुई थी.

योजना में क्या हुआ बदलाव, क्या होगा फायदा

  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज दर में कटौती.
  • जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी 18 लाख रुपए है और वह 20 साल के लिए 15 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लेता है तो उसे ब्याज में 2 लाख 30 हजार तक की छूट मिलेगी.
  • इस योजना को आय वर्ग के आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है.
  • आर्थिक रूप से कमजोर यानि कि तीन लाख तक की आय वालों को इस श्रेणी में माना गया है, जिन्हें 6 लाख तक का सब्सिडी आधारित लोन मिल सकता है. साथ ही 2.67 लाख तक ब्याज में सब्सिडी मिलेगी.
  • निम्न आय वर्ग को तीन से छह लाख तक की आमदनी वाले श्रेणी में माना गया है. इसमें भी 6 लाख तक का ही लोन दिया जाता है.
  • मध्यम आय वर्ग प्रथम में 6 से 12 लाख तक की सालाना आय वाले परिवारों को शामिल किया गया है. इसमें 9 लाख तक का लोन मिल सकता है और ब्याज सब्सिडी 2 लाख 32 हजार मिलेगी.
  • मध्यम आय वर्ग द्वितीय में 12 से 18 लाख तक की आय के परिवारों को शामिल किया गया है. इसमें 12 लाख तक का लोन मिल सकता है. इस वर्ग को सब्सिडी 2 लाख 30 हजार तक मिलेगी.

महिलाओं की भागीदारी जरूरी

खास बात यह है कि योजना में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है. क्योंकि महिला की मकान में हिस्सेदारी होने पर ही ब्याज में छूट मिलेगी. मकान अकेली महिला के नाम भी हो सकता है, लेकिन अकेले पुरुष के नाम नहीं हो सकता.

यह भी पढ़ेंः Special: सीकर में तीन नेशनल हाईवे का संगम, कई राज्यों में आवागमन होगा सुगम

3 हजार 819 को मिला फायदा

सीकर जिले में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कई सोसाइटी आवासीय स्कीम बना रही है. इसके साथ-साथ कुछ लोगों ने खुद के स्तर पर भी मकान बनाए हैं. जिले में अब तक 3 हजार 819 लोग इसका फायदा ले चुके हैं. इन लोगों को 19.09 करोड़ की सब्सिडी मिल चुकी है.

सीकर. कोरोना वायरस की वजह से देश भर में हुए लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री की ओर से जारी किए गए राहत पैकेज की वजह से 'प्रधानमंत्री आवास योजना' में भी कुछ अहम बदलाव हुए हैं. खुद का घर होने का सपना देख रहे लोगों को इसमें और कई तरह के फायदे होने हैं. साथ ही मध्यम आय वर्ग के लिए इस आवास योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है. सीकर में अब तक 3 हजार 819 लोग इस योजना का फायदा ले चुके हैं. लेकिन अब नए बदलाव की वजह से बहुत से लोगों को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

3 हजार से अधिक लाभार्थियों को मिला घर

जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 से 18 लाख रुपए तक के आय वर्ग के लोगों को होम लोन के ब्याज में सब्सिडी दी जाती है. ईडब्ल्यूएस और एलआईसी वर्क के लिए यह योजना पहले से ही साल 2022 तक है. लेकिन मध्यम वर्ग के लिए इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है. इससे मध्यमवर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है. इस योजना की शुरुआत 22 जून 2015 में हुई थी.

योजना में क्या हुआ बदलाव, क्या होगा फायदा

  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज दर में कटौती.
  • जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी 18 लाख रुपए है और वह 20 साल के लिए 15 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लेता है तो उसे ब्याज में 2 लाख 30 हजार तक की छूट मिलेगी.
  • इस योजना को आय वर्ग के आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है.
  • आर्थिक रूप से कमजोर यानि कि तीन लाख तक की आय वालों को इस श्रेणी में माना गया है, जिन्हें 6 लाख तक का सब्सिडी आधारित लोन मिल सकता है. साथ ही 2.67 लाख तक ब्याज में सब्सिडी मिलेगी.
  • निम्न आय वर्ग को तीन से छह लाख तक की आमदनी वाले श्रेणी में माना गया है. इसमें भी 6 लाख तक का ही लोन दिया जाता है.
  • मध्यम आय वर्ग प्रथम में 6 से 12 लाख तक की सालाना आय वाले परिवारों को शामिल किया गया है. इसमें 9 लाख तक का लोन मिल सकता है और ब्याज सब्सिडी 2 लाख 32 हजार मिलेगी.
  • मध्यम आय वर्ग द्वितीय में 12 से 18 लाख तक की आय के परिवारों को शामिल किया गया है. इसमें 12 लाख तक का लोन मिल सकता है. इस वर्ग को सब्सिडी 2 लाख 30 हजार तक मिलेगी.

महिलाओं की भागीदारी जरूरी

खास बात यह है कि योजना में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है. क्योंकि महिला की मकान में हिस्सेदारी होने पर ही ब्याज में छूट मिलेगी. मकान अकेली महिला के नाम भी हो सकता है, लेकिन अकेले पुरुष के नाम नहीं हो सकता.

यह भी पढ़ेंः Special: सीकर में तीन नेशनल हाईवे का संगम, कई राज्यों में आवागमन होगा सुगम

3 हजार 819 को मिला फायदा

सीकर जिले में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कई सोसाइटी आवासीय स्कीम बना रही है. इसके साथ-साथ कुछ लोगों ने खुद के स्तर पर भी मकान बनाए हैं. जिले में अब तक 3 हजार 819 लोग इसका फायदा ले चुके हैं. इन लोगों को 19.09 करोड़ की सब्सिडी मिल चुकी है.

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