नागौर. करनूं कांड मामले में नागौर डीवाईएसपी एवं जांच अधिकारी मुकुल शर्मा की मौजूदगी में नागौर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोनों पीड़ित युवकों के 164 के तहत बयान दर्ज हुए हैं. वहीं, मेड़ता एससी-एसटी कोर्ट में मामले से जुड़े तीन आरोपियों की जमानत की अर्जी खारिज हो गई हैं.
बता दें कि मेड़ता एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश किशन लाल की कोर्ट में मामले से जुड़े रघुवीर सिंह, हेम सिंह और छीत्र सिंह की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, इस पर तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी हैं. वहीं, दोनों दलितों को नागौर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 164 के तहत बयान कलम बंद किए गए.
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नागौर डीवाईएसपी एवं जांच अधिकारी मुकुल शर्मा ने बताया कि इस मामले में अब तक 9 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं. वहीं, एक अन्य की गिरफ्तारी होना बाकी है. इस मामले में नागौर पुलिस जल्द ही न्यायालय में चालान पेश करेगी. वहीं, अहम सबूत और गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं.