नागौर. जिला प्रशासन के प्रयास से मूंडवा के मोहम्मद बुन्दू के चेहरे पर खुशी लौटी है. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बुन्दू के लिए अब संजीवनी बनेगी. वे लम्बे समय से क्रोनिक किडनी डिजीज बीमारी से पीड़ित है. मोहम्मद बुन्दू का चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद मुफ्त इलाज होगा. साथ ही प्रिमियम की राशि 850 रुपए नागौर जिला प्रशासन की तरफ से कराई गई है. बुंदू को प्रत्येक महीने में कम से कम 8 बार डायलिसिस करवाना पड़ रहा है.
डाॅक्टरों ने उन्हें किडनी ट्रान्सप्लान्ट करवाने की सलाह दी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण वह किडनी ट्रान्सप्लान्ट करवाने में असमर्थ था. शुक्रवार को इलाज के लिए नागौर के जेएलएन अस्पताल गए, तो बीसीएमओ राजेश बुगासरा ने उन्हें चिरंजीवी योजना की जानकारी दी. तहसीलदार पेमाराम चौधरी, नायब तहसीलदार भंवरलाल सैन और ब्लाॅक प्रोग्रामर शंकर सिंह के प्रोत्साहन पर उनका हाथों-हाथ तहसील परिसर में संचालित रजिस्ट्रेशन केन्द्र पर चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया गया.
इस दौरान तहसीलदार पेमाराम चैधरी ने सभी लोगों से इस यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम से जुड़ने की अपील की है. गौरतलब है कि नागौर जिले सहित प्रदेश जिले के सभी ई-मित्रों पर इस बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है. रजिस्ट्रेशन के लिए नागौर जिले में 20 अप्रैल तक विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं.
बैंक को हर्जाना अदा करने के आदेश
नागौर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने निर्णय में ग्राहक द्वारा भुगतान के लिए बैंक खाता में जमा करवाया गया चेक गुम कर देने पर बैंक द्वारा हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है. मामले के अनुसार मेड़ता रोड निवासी मनफूल गुडेर ने आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्याम सुन्दर लाटा और सदस्य बलवीर खुड़खुड़िया, चन्द्रकला व्यास के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने बैंक आफ बड़ौदा, सुभाषनगर, मेड़ता रोड शाखा के अपने बचत खाते में जनवरी 2018 में भुगतान के लिए चेक जमा करवाया था, जो बैंक द्वारा गुम कर दिया गया और खाते में राशि जमा नहीं की गई.
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दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग ने अपने निर्णय में इसे कर्मचारियों की लापरवाही से बैंक की सेवाओं में कमी मानते हुए परिवादी को शारीरिक और मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के रूप में दस हजार रुपए और परिवाद खर्च के निमित्त पांच हजार रुपए हर्जाना बैंक द्वारा अदा करने का आदेश दिया है तथा बैंक को उक्त राशि दोषी कर्मचारियों के वेतन से वसूल करने का भी आदेश दिया है.
मृतक के परिजनों को मिली सहायता राशि
नागौर जिले के ग्राम लंगौड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 458 पर चुना भट्टा के पास सात अप्रैल को ट्रोला और मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को जिला प्रशासन की ओर से सहायता राशि मुहैया करवाई गई है. जिला कलेक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशों पर उक्त दुर्घटना में मृतक सुरेन्द्र निवासी बिजारणिया की ढाणी, रावलियावास तहसील डेगाना के आश्रित पिता रामनिवास तथा मृतक सांवरमल निवासी बिजारणिया की ढाणी, रावलियावास तहसील डेगाना के आश्रित पिता बंशीलाल को एक-एक लाख रुपए की राशि के चैक भेंट कर सहायता दी गई है. बता दें कि नागौर जिले के डेगाना-लंगौड़ नेशनल हाईवे 458 पर ट्रेलर ने 4 लोगों कुचल दिया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.