नागौर. जिले के बड़ी खाटू के गोचर भूमि पर हो रहे अवैध खनन करने वालों पर रविवार को खनिज विभाग ने कार्रवाई की है. जहां संयुक्त टीमों ने शिकंजा कसते हुए पांच पंचनामों के जरिए 7 करोड़ 42 लाख से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही खाटू बड़ी थाने में 3 अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करवाई है.
अवैध खनन के मामले प्रदेश में लगातार सामने आते रहे हैं और कई बार उन पर संबंधित सरकारी विभागों की ओर से नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाता है. लेकिन नागौर जिले के जायल उपखंड के बड़ी खाटू इलाके में आज तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया है.
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नागौर जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को जब बड़ी खाटू में गैर मुमकिन गोचर भूमि से सेंड स्टोन पत्थर के अवैध खनन की जानकारी मिली, तो उनके निर्देश पर ग्राम पंचायत सहित विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम बनाई गई. वहीं टीम ने मौके पर जाकर कार्रवाई की और उन पर जुर्माना लगाया गया. बता दें कि इलाके के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना कहा जा सकता है.
गौरतलब है कि नागौर जिले के जायल उपखण्ड के बड़ी खाटू इलाकों में निकलने वाला सेंड स्टोन पूरे भारत में अलग पहचान रखता है. ऐसे मे लीज धारकों के अलावा अवैध खनन माफियाओं भी सेंड स्टोन का अवैध तरीके से खनन करती थी. जिसका खुलासा खनिज विभाग ने किया है.
नागौर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को इलाके में अवैध खनन की बात पता चली, तो उन्होंने एसडीएम जायल रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में विभिन्न विभागों की टीम में बनाने के निर्देश दिए. जिससे अवैध खनन माफियाओं पर नकेल कसा जा सके.
टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पांच पंचनामों के जरिए 3 अवैध खननकर्ता पर एफआईआर दर्ज कराई गई है. नियमों के मुताबिक नागौर खनिज विभाग ने विस्तृत रिपोर्ट मनाते हुए 3 अवैध खनन कर्ताओं पर 7 करोड़ 42 लाख रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है.
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इन तीन में से एक अवैध खननकर्ता पर 5 करोड 61 लाख रुपये का जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है. जो व्यक्तिगत रूप से आज तक का सबसे बड़ी राशि वाला जुर्माना बताया जा रहा है. वहीं नागौर खनिज विभाग आने वाले वक्त में गोचर भूमि खसरा नंबर 1148 और खसरा नं 1161 और 94 में अति शीघ्र और कार्रवाई करेगा.