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NMC: सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जॉर्जिया की 3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकेंगे भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स

रूस-यूक्रेन युद्ध से प्रभावित भारतीय मेडिकल छात्रों को जॉर्जिया की तीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रवेश की अनुमति दे दी गई (Admission in Georgia universities allowed by SC) है. इस संबंध में गुरुवार को नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने सूचना जारी कर दी है. यूक्रेन में अध्ययनरत मेडिकल अंडर ग्रेजुएट्स को इन यूनिवर्सिटीज में प्रवेश एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत दिया गया है.

Ukraine returned Indian students admission in Georgia universities allowed by SC
NMC: सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जॉर्जिया की 3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकेंगे भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स
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Published : Sep 22, 2022, 7:32 PM IST

कोटा. रूस-यूक्रेन युद्ध से प्रभावित भारतीय मेडिकल विद्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जॉर्जिया की 3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की अनुमति प्रदान कर दी गई (Admission in Georgia universities allowed by SC) है. इस संबंध में एक नोटिफिकेशन नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की ऑफिशियल वेबसाइट पर गुरुवार को जारी किया गया.

इसमें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जॉर्जिया की तीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की अनुमति दी गई है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को बीएयू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बटुमि, जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी व न्यू विजन यूनिवर्सिटी में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई है. यूक्रेन में अध्ययनरत मेडिकल अंडर ग्रेजुएट्स को इन यूनिवर्सिटीज में प्रवेश एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत दिया गया (Academic Mobility Programme for Indian students) है. नोटिफिकेशन में यह भी साफ किया गया है कि विद्यार्थी हित में यदि और कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो उसे शीघ्र ही प्रसारित किया जाएगा.

पढ़ें: यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारतीय कॉलेजों में समायोजित करने के लिए SC में याचिका

आपको बता दें कि यूक्रेन के मेडिकल संस्थानों से एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट्स को मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत हाल ही में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, पोलैंड, ऑस्ट्रिया चेक रिपब्लिक, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, मोल्दोवा, स्लोवेनिया, स्पेन, उज़्बेकिस्तान, इटली, बेल्जियम, इजिप्ट, बेलारूस, लातविया, किर्गिस्तान, ग्रीस, रोमानिया, इसराइल, ईरान अजरबैजान, बुल्गारिया, जर्मनी, टर्की, क्रोएशिया व हंगरी में पढ़ने के लिए हरी झंडी दी गई थी.

कोटा. रूस-यूक्रेन युद्ध से प्रभावित भारतीय मेडिकल विद्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जॉर्जिया की 3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की अनुमति प्रदान कर दी गई (Admission in Georgia universities allowed by SC) है. इस संबंध में एक नोटिफिकेशन नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की ऑफिशियल वेबसाइट पर गुरुवार को जारी किया गया.

इसमें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जॉर्जिया की तीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की अनुमति दी गई है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को बीएयू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बटुमि, जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी व न्यू विजन यूनिवर्सिटी में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई है. यूक्रेन में अध्ययनरत मेडिकल अंडर ग्रेजुएट्स को इन यूनिवर्सिटीज में प्रवेश एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत दिया गया (Academic Mobility Programme for Indian students) है. नोटिफिकेशन में यह भी साफ किया गया है कि विद्यार्थी हित में यदि और कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो उसे शीघ्र ही प्रसारित किया जाएगा.

पढ़ें: यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारतीय कॉलेजों में समायोजित करने के लिए SC में याचिका

आपको बता दें कि यूक्रेन के मेडिकल संस्थानों से एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट्स को मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत हाल ही में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, पोलैंड, ऑस्ट्रिया चेक रिपब्लिक, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, मोल्दोवा, स्लोवेनिया, स्पेन, उज़्बेकिस्तान, इटली, बेल्जियम, इजिप्ट, बेलारूस, लातविया, किर्गिस्तान, ग्रीस, रोमानिया, इसराइल, ईरान अजरबैजान, बुल्गारिया, जर्मनी, टर्की, क्रोएशिया व हंगरी में पढ़ने के लिए हरी झंडी दी गई थी.

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