ETV Bharat / city

कोटा: 3 नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के आरोपी को ताउम्र कैद की सजा

author img

By

Published : Jan 18, 2021, 10:31 PM IST

कोटा में तीन नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने सोमवार को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी की मौत के बाद ही उसका शव जेल से बाहर निकलेगा.

kota pocso court,  life imprisonment
3 नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के आरोपी को ताउम्र कैद की सजा

कोटा. तीन अलग-अलग नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने ताउम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अब आरोपी की मौत के बाद ही उसका शव ही जेल से बाहर निकलेगा.

पढ़ें: जालोर बस अग्निकांड पर भड़की सियासत...अब वसुंधरा ने की दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

जानकारी के अनुसार सीमलिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में एक 9 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. परिजनों की शिकायत के बाद दो अन्य बालिकाओं ने भी अपने साथ दुष्कर्म की बात बताई. आरोपी बालिकाओं को भंडारे में से बहला-फुसलाकर ले जाता था और खंडहर नुमा जगह में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था. पुलिस ने मामले में आरोपी मिथुन उर्फ गजेंद्र को गिरफ्तार किया. सीमलिया थाना पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल कर न्यायालय में चालान पेश किया था. जिस पर ट्रायल चल रही थी.

सोमवार को कोटा की पॉक्सो क्रम संख्या 5 न्यायालय ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने मिथुन उर्फ गजेंद्र को दोषी पाया और इस पूरे मामले को रियर ऑफ रियरेस्ट केस माना है. कोर्ट ने आरोपी को ताउम्र मरते दम तक जेल में रखने सजा सुनाई है. कोर्ट ने 21 गवाहों के बयानों के बाद फैसला सुनाया है.

कोटा. तीन अलग-अलग नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने ताउम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अब आरोपी की मौत के बाद ही उसका शव ही जेल से बाहर निकलेगा.

पढ़ें: जालोर बस अग्निकांड पर भड़की सियासत...अब वसुंधरा ने की दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

जानकारी के अनुसार सीमलिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में एक 9 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. परिजनों की शिकायत के बाद दो अन्य बालिकाओं ने भी अपने साथ दुष्कर्म की बात बताई. आरोपी बालिकाओं को भंडारे में से बहला-फुसलाकर ले जाता था और खंडहर नुमा जगह में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था. पुलिस ने मामले में आरोपी मिथुन उर्फ गजेंद्र को गिरफ्तार किया. सीमलिया थाना पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल कर न्यायालय में चालान पेश किया था. जिस पर ट्रायल चल रही थी.

सोमवार को कोटा की पॉक्सो क्रम संख्या 5 न्यायालय ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने मिथुन उर्फ गजेंद्र को दोषी पाया और इस पूरे मामले को रियर ऑफ रियरेस्ट केस माना है. कोर्ट ने आरोपी को ताउम्र मरते दम तक जेल में रखने सजा सुनाई है. कोर्ट ने 21 गवाहों के बयानों के बाद फैसला सुनाया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.