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कोरोना वायरस का प्रभावः रेलवे ने 3 और ट्रेनों को किया रद्द, 31 मार्च तक नहीं चलेगी - kota news

रेलवे ने कोटा इंदौर कोटा रतलाम और कोटा देहरादून ट्रेन को रद्द कर दिया है. यह ट्रेनें 31 मार्च तक संचालित नहीं होगी. इसके अलावा जिला कलेक्टर ने धर्म गुरुओं को पत्र लिखकर आह्वान किया है कि वे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में 20 से ज्यादा लोगों को एकत्रित नहीं होने दें. न्यायालय में भी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है.

कोटा न्यूज, kota news
कम यात्री भार के चलते 3 और ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द
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Published : Mar 20, 2020, 5:09 AM IST

कोटा. कोरोना वायरस का असर रेलवे पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है. यात्री भार रेलवे को नहीं मिल रहा है. ऐसे में घाटे में ट्रेनें चल रही है. यहां तक की टिकट कैंसिल में काफी संख्या में हो रहे हैं. नई रिजर्वेशन की बुकिंग भी लगभग बंद जैसी ही है. इसके चलते अब कोटा मंडल रेलवे ने तीन ट्रेनों का संचालन रोकने का निर्णय लिया है.

कम यात्री भार के चलते 3 और ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द

यह सभी ट्रेनें 31 मार्च तक संचालित नहीं होगी. इन ट्रेनों में कोटा इंदौर 22983 ट्रेन है, इसके साथ ही वापसी में 22984 इंदौर-कोटा भी रद्द रहेगी. इसके अलावा कोटा-रतलाम पैसेंजर 59803 और रतलाम-कोटा पैसेंजर 59804 को भी रद्द किया गया है. साथ ही हाल ही में कोटा से देहरादून के लिए संचालित हुई नंदा देवी एसी एक्सप्रेस ट्रेन को भी 31 मार्च तक रद्द कर दिया है.

ट्रेन संख्या 12401 कोटा - देहरादून और 12402 देहरादून- कोटा भी रद्द रहेगी। इसके अलावा बुधवार को ही 09809 कोटा - निजामुद्दीन और 09810 निजामुद्दीन - कोटा ट्रेन को भी रेलवे ने रद्द कर दिया था.

न्यायालय में 2 से 4 बजे तक ही कार्य करेंगे जज

कोटा न्यायालय में आज सफाई कार्य करवाया गया. न्यायालय के 3 में से केवल एक ही गेट को खोला गया. इसी से सभी की आवाजाही की गई. वहीं इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया गया है, जो भी पक्षकार आ रहे है, उन्हें न्यायालय परिसर के बाहर ही रोका जा रहा है. केवल अधिवक्ताओं को ही अंदर जाने दिया गया.

पढ़ेंः Corona संक्रमण से बचाव के लिए राज्यपाल ने जारी की अपील, कहा- कोरोना से डरे नहीं, बचाव के तरीके

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देशो की पालना में न्यायाधीश दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवाई करेंगे. जिला एवं सेशन न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार पुरोहित ने आदेश जारी करते हुए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए न्यायालयों में विचाराधीन जमानत, स्थगन, सजा स्थगन, सुपुर्दगी प्रार्थना-पत्र व रिवीजन (सुपुर्दगी) प्रकरणों में कार्रवाई होगी.

जिला कलेक्टर ने धर्म गुरुओं को लिखा पत्र
कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से निबटने के लिए जिला कलेक्टर ओमप्रकाश कसेरा ने सभी धर्म गुरुओं को पत्र लिखा है, इसमें उन्होंने आम नागरिकों के हित में अपील करते हुए कार्य स्थलों को साफ स्वच्छ रखने, धार्मिक और सामाजिक समारोह के आयोजनों को यथासंभव छोटे रखने और उनमें 20 से अधिक संख्या में लोगों को एकत्रित नहीं करने का आह्वान किया है. इससे बचने के लिए मंदिरों मस्जिदों पार को धर्म के स्थानों सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को एकत्रित नहीं होने की सलाह देने का आग्रह किया है.

कोटा. कोरोना वायरस का असर रेलवे पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है. यात्री भार रेलवे को नहीं मिल रहा है. ऐसे में घाटे में ट्रेनें चल रही है. यहां तक की टिकट कैंसिल में काफी संख्या में हो रहे हैं. नई रिजर्वेशन की बुकिंग भी लगभग बंद जैसी ही है. इसके चलते अब कोटा मंडल रेलवे ने तीन ट्रेनों का संचालन रोकने का निर्णय लिया है.

कम यात्री भार के चलते 3 और ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द

यह सभी ट्रेनें 31 मार्च तक संचालित नहीं होगी. इन ट्रेनों में कोटा इंदौर 22983 ट्रेन है, इसके साथ ही वापसी में 22984 इंदौर-कोटा भी रद्द रहेगी. इसके अलावा कोटा-रतलाम पैसेंजर 59803 और रतलाम-कोटा पैसेंजर 59804 को भी रद्द किया गया है. साथ ही हाल ही में कोटा से देहरादून के लिए संचालित हुई नंदा देवी एसी एक्सप्रेस ट्रेन को भी 31 मार्च तक रद्द कर दिया है.

ट्रेन संख्या 12401 कोटा - देहरादून और 12402 देहरादून- कोटा भी रद्द रहेगी। इसके अलावा बुधवार को ही 09809 कोटा - निजामुद्दीन और 09810 निजामुद्दीन - कोटा ट्रेन को भी रेलवे ने रद्द कर दिया था.

न्यायालय में 2 से 4 बजे तक ही कार्य करेंगे जज

कोटा न्यायालय में आज सफाई कार्य करवाया गया. न्यायालय के 3 में से केवल एक ही गेट को खोला गया. इसी से सभी की आवाजाही की गई. वहीं इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया गया है, जो भी पक्षकार आ रहे है, उन्हें न्यायालय परिसर के बाहर ही रोका जा रहा है. केवल अधिवक्ताओं को ही अंदर जाने दिया गया.

पढ़ेंः Corona संक्रमण से बचाव के लिए राज्यपाल ने जारी की अपील, कहा- कोरोना से डरे नहीं, बचाव के तरीके

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देशो की पालना में न्यायाधीश दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवाई करेंगे. जिला एवं सेशन न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार पुरोहित ने आदेश जारी करते हुए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए न्यायालयों में विचाराधीन जमानत, स्थगन, सजा स्थगन, सुपुर्दगी प्रार्थना-पत्र व रिवीजन (सुपुर्दगी) प्रकरणों में कार्रवाई होगी.

जिला कलेक्टर ने धर्म गुरुओं को लिखा पत्र
कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से निबटने के लिए जिला कलेक्टर ओमप्रकाश कसेरा ने सभी धर्म गुरुओं को पत्र लिखा है, इसमें उन्होंने आम नागरिकों के हित में अपील करते हुए कार्य स्थलों को साफ स्वच्छ रखने, धार्मिक और सामाजिक समारोह के आयोजनों को यथासंभव छोटे रखने और उनमें 20 से अधिक संख्या में लोगों को एकत्रित नहीं करने का आह्वान किया है. इससे बचने के लिए मंदिरों मस्जिदों पार को धर्म के स्थानों सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को एकत्रित नहीं होने की सलाह देने का आग्रह किया है.

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