कोटा. जिले के अलग-अलग हिस्सों में से लिए गए नमूनों के फेल होने के बाद एडीएम सिटी कोर्ट ने गुरुवार को नौ दुकान संचालकों पर कार्रवाई करते हुए 2 लाख 54 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इन सभी लोगों के नमूने खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Safety Act) के तहत फूड सेफ्टी ऑफिसर ने साल 2017 में लिए थे. इन सभी मिलावटखोरों के खिलाफ चालान भी उसी साल FSO ने न्यायालय में पेश कर दिया था.
Etv Bharat की पड़ताल में सामने आया कि अभी भी बीते तीन साल में मिलावट के मामले में कोटा में 148 केस सामने आए हैं, जिनमें सभी पर कार्रवाई होना अभी बाकी है. इनमें से 140 मामले न्यायालय में लंबित हैं. वहीं आठ मामले अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास ही जांच के लिए पड़े हुए हैं. साल 2018 के जो केस हैं, उन पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है. यह भी लंबित ही चल रहे हैं. वहीं साल 2019 और 2020 के भी केस लंबित हैं.
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6 साल में 30 फीसदी नमूने मिले हैं मिलावटी
कोटा में जहां पर साल 2015 से अब तक 1233 नमूने लिए गए हैं. इनमें से 354 नमूनों में मिलावट मिली है, जिन पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने न्यायालय में चालान पेश किया है. इनमें घी और काला नमक के नमूने अनसेफ मिले थे, जो बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं थे. साथ ही मिठाइयों, मावा, मिल्क केक, दूध, मिर्च, हल्दी, मसाले, पैकफूड आइटम, सूजी, मैदा, आइसक्रीम, तेल, पानी की बोतल, दही, पनीर, नमकीन और चाय पत्ती के नमूने भी फेल हुए हैं.
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पनीर से लेकर फ्रूट केक तक मिला मिलावटी
एडीएम सिटी न्यायालय ने जिन दुकान संचालकों पर कार्रवाई की है, उनमें प्रकाश भोजनालय गुमानपुरा का पनीर का नमूना अनसेफ मिला था. इसके अलावा अग्रवाल भोजनालय अनंतपुरा की मावा बर्फी, स्टेशन के तिरुपति एसोसिएट की ब्रांडेड फ्रूट केक, श्री राम भोजनालय एवं स्वीट्स स्टेशन पर दही, राजपूत ब्रदर्स पुरानी सब्जी मंडी में ब्रांड कस्टर्ड पाउडर, बिजोलिया एंटरप्राइजेज कोटा जंक्शन पर ब्रांडेड हल्दी पाउडर, मारवाड़ी प्रोविजन स्टोर कोटा जंक्शन पर ब्रांडेड नमकीन, श्रीनाथ डोमेस्टिक रिलायबल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बूंदी रोड पर ब्रांडेड चाय के नमूने मिस ब्रांडेड थे.