कोटा. भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने आईएएस अधिकारी और आबकारी आयुक्त जोगाराम सहित आबकारी विभाग के अधिकारियों और रेलवे कॉलोनी थाना अधिकारी मुनीन्द्र सिंह के खिलाफ तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है. एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने एसीबी कोटा के पुलिस अधीक्षक से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है.
मामले के अनुसार नगर निगम क्षेत्र कोटा उत्तर में रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में दुकान नंबर 35 रवि कुमार शर्मा के नाम आबकारी विभाग ने आवंटित की है. लेकिन रवि कुमार शर्मा को आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में न्यायालय ने दोषी ठहराया था. कानूनी नियमों के अनुसार अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने पर या दोषी ठहराए जाने पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध शराब की दुकान आवंटित नहीं की जा सकती.
लेकिन रवि कुमार शर्मा ने मिलीभगत कर दुकान आवंटित करवा ली. जिसके संबंध में यश चतुर्वेदी ने आबकारी आयुक्त जोगाराम, जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षक दीन दयाल सिंह, रेलवे कॉलोनी थाना अधिकारी मुनीन्द्र सिंह के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया. जिसमें मुनीन्द्र सिंह के खिलाफ आरोप लगाया गया कि दुकान 8 बजे बाद भी संचालित की जाती है.
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परिवाद में बताया कि इस संबंध में कंट्रोल रूम पर शिकायत भी की गई. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. परिवादी ने इस संबंध में आयुक्त, आबकारी विभाग, मुख्यमंत्री व आबकारी मंत्री को भी परिवाद पेश किए थे. लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई. अंत में पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा को भी परिवाद दिया गया. लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में परिवाद पेश किया गया. अब न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए एसीबी पुलिस अधीक्षक कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है. साथ ही सुनवाई 15 सितम्बर को तय की गई है.