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हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा - जोधपुर में हत्या का मामला

जोधपुर अपर जिला एवं सेशन अदालत ने पत्थरों से वार कर हत्या करने के आरोप में दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा के आदेश दिए हैं.

murder case in Jodhpur, conviction of murder accused in Jodhpur
हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Jan 16, 2021, 11:01 PM IST

जोधपुर. अपर जिला एवं सेशन अदालत ने पत्थरों से वार कर हत्या करने के आरोप में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा के आदेश दिए हैं. पीठासीन अधिकारी ब्रिजेश पंवार ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अनिल पुत्र पारसमल की हत्या के आरोप में राणाराम पुत्र लुणाराम व लालाराम पुत्र मोहनराम निवासी मेघवालों का बास बालेसर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अपर लोक अभियोजक किशन लाल गेंवा ने बताया कि परिवादी दिनेश पुत्र पारसमल ने बालेसर थाने में 13 सितम्बर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे भाई अनिल को अभियुक्त राणाराम व लालाराम रात्रि में 10 बजे घर से मोटर साइकिल पर रामदेवरा का कह कर ले गए थे. जिनको रास्ते में जाते हुए महेन्द्र एवं राजुराम प्रत्यक्षदर्शी ने देखा था. दोनों प्रत्यक्षदर्शियों ने ही उनका पीछा किया तो देखा कि दो अभियुक्तगण अनिल को पत्थरों से वार कर मार रहे थे. महेन्द्र के चिल्लाने पर दोनों आरोपी वहां से भाग गए. अनिल को गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस अपराध धारा 302/34 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र पेश किया था.

पढ़ें- एक साल से शिक्षिका को वेतन नहीं देने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

न्यायालय में अपर लोक अभियोजक गेंवा ने दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा के लिए पक्ष रखा. वहीं अभियुक्तगणों की ओर से अधिवक्ता ने बचाव के लिए पक्ष रखा. सभी पक्षों को सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी पंवार ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा के आदेश दिए हैं.

जोधपुर. अपर जिला एवं सेशन अदालत ने पत्थरों से वार कर हत्या करने के आरोप में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा के आदेश दिए हैं. पीठासीन अधिकारी ब्रिजेश पंवार ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अनिल पुत्र पारसमल की हत्या के आरोप में राणाराम पुत्र लुणाराम व लालाराम पुत्र मोहनराम निवासी मेघवालों का बास बालेसर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अपर लोक अभियोजक किशन लाल गेंवा ने बताया कि परिवादी दिनेश पुत्र पारसमल ने बालेसर थाने में 13 सितम्बर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे भाई अनिल को अभियुक्त राणाराम व लालाराम रात्रि में 10 बजे घर से मोटर साइकिल पर रामदेवरा का कह कर ले गए थे. जिनको रास्ते में जाते हुए महेन्द्र एवं राजुराम प्रत्यक्षदर्शी ने देखा था. दोनों प्रत्यक्षदर्शियों ने ही उनका पीछा किया तो देखा कि दो अभियुक्तगण अनिल को पत्थरों से वार कर मार रहे थे. महेन्द्र के चिल्लाने पर दोनों आरोपी वहां से भाग गए. अनिल को गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस अपराध धारा 302/34 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र पेश किया था.

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न्यायालय में अपर लोक अभियोजक गेंवा ने दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा के लिए पक्ष रखा. वहीं अभियुक्तगणों की ओर से अधिवक्ता ने बचाव के लिए पक्ष रखा. सभी पक्षों को सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी पंवार ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा के आदेश दिए हैं.

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