जोधपुर. शहर में रंगदारी, वसूली और फायरिंग कर दहशत फैलाने और व्यापारी वासुदेव की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में शुक्रवार को एडीजे संख्या 6 में तनसिंह चारण की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई पर इस मामले के अहम गवाह और एफआईआर करने वाले अनिल और रिवाल्वर बरामद करने वाले हरदेव सिंह को गवाही के लिए बुलाया था लेकिन दोनों नहीं आए.
इसके चलते भारी सुरक्षा इंतजामों के साथ कोर्ट में पेश किए गए लॉरेंस और उसके के गुर्गों को वापस जेल ले जाया गया. अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. कोर्ट ने पंजाब निवासी गवाह हरदेव सिंह को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए.
यह था मामला
रंगदारी वसूल करने के लिए लॉरेंस के शूटर हरेंद्र ने 19 जून 2017 को सरदारपुरा सी रोड स्थित पदमराज डिपार्टमेंटल स्टोर नामक मोबाइल शोरूम में घुस कर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं. वह अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा था. काउंटर पर बैठे शोरूम संचालक वासुदेव इसरानी के ईदगिर्द गोलियां चला कर उसे डराने का प्रयास किया गया था. लेकिन, वासुदेव ने परवाह नहीं की. जब भी कॉल आया तो उसने खिल्ली उड़ाई इससे नाराज लॉरेंस गैंग ने उसे ठिकाने लगाने का निर्णय किया था.
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17 सितम्बर 2017 की रात 10:45 बजे जब वासुदेव दुकान ड्योढ़ी करवा रहे थे, तब मोटरसाइकिल पर आए शूटर ने तीन गोलियां चलाई थीं. एक गोली वासुदेव की पीठ के पीछे जा घुसी थी. उसका महात्मा गांधी अस्पताल में दम टूट गया था.