जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में बीकानेर के कोलायत में जमीन गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले के विरुद्ध स्काईलाइट हॉस्पिलिटी और महेश नागर द्वारा दायर अपराधिक याचिका पर बुधवार को भी बहस नहीं हो पाई. कोर्ट ने इस मामले में फिजिकल सुनवाई की जरूरत बताते हुए अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को मुकर्रर की है.
कोर्ट ने इसके साथ ही कंपनी के पार्टनर्स रॉबर्ट वाड्रा और मॉरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर पूर्व में लगाई गई अंतरिम रोक को भी बढ़ा दिया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी काफी प्रयास के बावजूद वीडियो कॉल के जरिए नहीं जुड़ सके. कोर्ट में मौजूद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास बालिया ने बहस के लिए कुछ समय मांगा.
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हालांकि, ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी बुधवार को ही इस मामले में बहस करना चाहते थे. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फिजिकल सुनवाई की जरूरत है और सुनवाई 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दी. साथ ही कोर्ट ने तब तक कंपनी के पार्टनर्स रॉबर्ट वाड्रा और मॉरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर पूर्व में लगाई गई अंतरिम रोक को भी बढ़ा दिया.