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भंवरी देवी हत्याकांड मामलाः अब 3 दिसम्बर से दर्ज किए जाएंगे मुल्जिमों के बयान

बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड मामले में मुल्जिमों के  बयान करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. मुल्जिमों के बयान की प्रक्रिया करीब 2 सालों से अटकी हुई थी. क्योंकि सीबीआई इस मामले में डीएनए की जांच करने वाली अमेरिकी एजेंसी एफबीआई की वैज्ञानिक अंबर बी कार की गवाही नहीं करवा पा रही थी. वहीं अगली सुनवाई 3 दिसंबर मुकर्रर की गई है.

Bhanwari Devi kidnapped and murdered news, भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड की खबर
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Published : Nov 21, 2019, 10:04 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश के बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड मामले में मुल्जिमों के बयान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके तहत गुरुवार को अनुसूचित जाति जनजाति की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एजाज खान पेश हुए. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को रखी है. इस दिन मुल्जिम बयान शुरू होंगे.

भंवरी देवी हत्याकांड मामले में 3 दिसम्बर से होंगे मुल्जिमों के बयान

बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति की विशेष अदालत में बयान होंगे. यह प्रक्रिया करीब 2 सालों से अटकी हुई थी. क्योंकि सीबीआई इस मामले में डीएनए की जांच करने वाली अमेरिकी एजेंसी एफबीआई की वैज्ञानिक अंबर बी कार की गवाही नहीं करवा पा रही थी. इसके चलते गत दिनों इस मामले में दो आरोपियों की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अंबर बी कार की गवाही स्थगित करने की गुहार लगाई गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने गवाही पर रोक लगाते हुए मामले में मुल्जिमों बयान करवाने के निर्देश दिए थे.

पढ़ेंः स्पेशल स्टोरी: देश भर से पुलवामा हमले में शहीद जवानों की मिट्टी इकठ्ठा कर रहा है उमेश

इसके बाद गुरुवार को पहली सुनवाई थी. हालांकि गुरुवार को किसी भी आरोपी को पेश नहीं किया गया. अदालत में गुरुवार को कागजी कार्रवाई की गई. वहीं अगली सुनवाई 3 दिसंबर मुकर्रर की गई है. जिस पर मुल्जिमों के बयान शुरू हो सकेंगे. इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा, पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई सहित करीब 12 से अधिक आरोपी हैं. जिनके एक के बाद एक कोर्ट में बयान होंगे.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश के बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्याकांड मामले में मुल्जिमों के बयान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके तहत गुरुवार को अनुसूचित जाति जनजाति की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एजाज खान पेश हुए. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को रखी है. इस दिन मुल्जिम बयान शुरू होंगे.

भंवरी देवी हत्याकांड मामले में 3 दिसम्बर से होंगे मुल्जिमों के बयान

बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति की विशेष अदालत में बयान होंगे. यह प्रक्रिया करीब 2 सालों से अटकी हुई थी. क्योंकि सीबीआई इस मामले में डीएनए की जांच करने वाली अमेरिकी एजेंसी एफबीआई की वैज्ञानिक अंबर बी कार की गवाही नहीं करवा पा रही थी. इसके चलते गत दिनों इस मामले में दो आरोपियों की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अंबर बी कार की गवाही स्थगित करने की गुहार लगाई गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने गवाही पर रोक लगाते हुए मामले में मुल्जिमों बयान करवाने के निर्देश दिए थे.

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इसके बाद गुरुवार को पहली सुनवाई थी. हालांकि गुरुवार को किसी भी आरोपी को पेश नहीं किया गया. अदालत में गुरुवार को कागजी कार्रवाई की गई. वहीं अगली सुनवाई 3 दिसंबर मुकर्रर की गई है. जिस पर मुल्जिमों के बयान शुरू हो सकेंगे. इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा, पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई सहित करीब 12 से अधिक आरोपी हैं. जिनके एक के बाद एक कोर्ट में बयान होंगे.

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Body:जोधपुर।
राजस्थान हाईकोर्ट के  निर्देश के  बाद प्रदेश के बहुचर्चित भंवरीदेवी  अपहरण  व  हत्याकांड मामले में मुल्जिम  बयान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी  गई है। इसके तहत गुरुवार को अनुसूचित जाति जनजाति की विशेष अदालत में  सुनवाई हुई। सीबीआई  की ओर से  वरिष्ठ अधिवक्ता एजाज खान पेश  हुए। कोर्ट ने इस मामले में  अगली सुनवाई 3 दिसंबर को रखी  है। इस दिन मुल्जिम  बयान शुरू होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति की विशेष अदालत में बयान होंगे। यह प्रक्रिया करीब 2 सालों से अटकी हुई थी क्योंकि सीबीआई इस मामले में डीएनए की जांच करने वाली अमेरिकी एजेंसी एफबीआई की वैज्ञानिक अंबर भी कार की गवाही नहीं करवा पा रही थी इसके चलते गत दिनों इस मामले में दो आरोपियों की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अंबर भी कार की गवाही स्थगित करने की गुहार लगाई गई थी जिस पर हाईकोर्ट ने गवाही पर रोक लगाते हुए मामले में मुलजिम बयान करवाने के निर्देश दिए थे इसके बाद आज गुरुवार को पहली सुनवाई थी हालांकि आज किसी भी आरोपी को पेश नहीं किया गया अदालत में आज कागजी कार्रवाई की गई और अगली सुनवाई 3 दिसंबर मुकर्रर की है जिस पर मुलजिम बयान शुरू हो सकेंगे इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई सहित करीब दो दर्जन आरोपी हैं जिनके बारी बारी कोर्ट में बयान होंगे।
बाईट एजाज खान, सीबीआई अधिवक्ता



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