ETV Bharat / city

राजस्थान: राज्य मानवाधिकार आयोग ने ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को किया तलब - Rajasthan News

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास ने राजस्थान में ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. आयोग ने मामले में 5 मई को सुनवाई रखी है.

Lack of corona vaccine in rajasthan,  lack of Oxygen in Rajasthan
केंद्र और राज्य सरकार को किया तलब
author img

By

Published : Apr 23, 2021, 4:02 PM IST

जोधपुर. प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए पूरी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने और वैक्सीन आपूर्ति भी सही समय पर नहीं होने पर प्रदेश के नागरिकों के मानवाधिकार का संकट मानते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग में दो याचिका लगाई गई थी. दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य सचिव और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को तलब किया है.

केंद्र और राज्य सरकार को किया तलब

पढ़ें- Active केस में राजस्थान 6 नंबर पर लेकिन ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का आवंटन गुजरात, UP-MP सहित कई राज्यों से कम

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रमेश बोराणा और उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति उमस के लियाकत अली की ओर से दोनों याचिकाएं लगाई गई थी. दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास ने एक आदेश जारी किया है.

जस्टिस ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका में जो तथ्य दिए गए हैं उसके अनुसार प्रदेश को तय मात्रा से ऑक्सीजन कम मिल रही है. इसके अलावा वैक्सीन भी सही समय पर नहीं मिल रही है जो राज्य के नागरिकों के जीवन के लिए संकट बन सकता है. जस्टिस व्यास ने अपने आदेश में लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, ऐसे में लोक कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्थाएं बनाएं.

पढ़ें- COVID-19 : राजस्थान के प्रमुख शहरों में जानें कितने खाली बचे हैं ऑक्सीजन बेड, ICU और वेंटिलेटर्स

लेकिन, याचिकाओं के तथ्यों के अनुसार राजस्थान को उसके हक की पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है. राज्य मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार से आपूर्ति की गई ऑक्सीजन का पूरा विवरण, राज्य में उपचार की व्यवस्थाएं और वैक्सीन की स्थिति को लेकर पूरी रिपोर्ट के साथ 5 मई को सुनवाई रखी है.

जोधपुर. प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए पूरी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने और वैक्सीन आपूर्ति भी सही समय पर नहीं होने पर प्रदेश के नागरिकों के मानवाधिकार का संकट मानते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग में दो याचिका लगाई गई थी. दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य सचिव और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को तलब किया है.

केंद्र और राज्य सरकार को किया तलब

पढ़ें- Active केस में राजस्थान 6 नंबर पर लेकिन ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का आवंटन गुजरात, UP-MP सहित कई राज्यों से कम

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रमेश बोराणा और उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति उमस के लियाकत अली की ओर से दोनों याचिकाएं लगाई गई थी. दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास ने एक आदेश जारी किया है.

जस्टिस ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका में जो तथ्य दिए गए हैं उसके अनुसार प्रदेश को तय मात्रा से ऑक्सीजन कम मिल रही है. इसके अलावा वैक्सीन भी सही समय पर नहीं मिल रही है जो राज्य के नागरिकों के जीवन के लिए संकट बन सकता है. जस्टिस व्यास ने अपने आदेश में लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, ऐसे में लोक कल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्थाएं बनाएं.

पढ़ें- COVID-19 : राजस्थान के प्रमुख शहरों में जानें कितने खाली बचे हैं ऑक्सीजन बेड, ICU और वेंटिलेटर्स

लेकिन, याचिकाओं के तथ्यों के अनुसार राजस्थान को उसके हक की पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है. राज्य मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार से आपूर्ति की गई ऑक्सीजन का पूरा विवरण, राज्य में उपचार की व्यवस्थाएं और वैक्सीन की स्थिति को लेकर पूरी रिपोर्ट के साथ 5 मई को सुनवाई रखी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.