जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी पति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. जोधपुर में न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी की आपराधिक एकल पीठ ने पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए बलात्कार के आरोप मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है.
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जोधपुर निवासी एक व्यक्ति ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर शाखा में आपराधिक एकल पीठ में विविध याचिका प्रस्तुत की और बताया कि वह सैलून चलाता है. उसका परिचय ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली लड़की से हुआ. जिसके बाद दोनों ने आपसी रजामंदी से 12 दिसंबर को शादी कर ली. शादी के 15 दिन बाद लड़की अपने पिता के साथ पीहर चली गई. 1 जनवरी को लड़की ने थाने में पति पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया.
पुलिस ने धारा 376 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लड़की के बयान कोर्ट में करवाए. याची ने राजस्थान होईकोर्ट से निवेदन किया कि उसने लड़की से हिंदू धर्म के अनुसार विधिवत आर्य समाज में विवाह किया एवं विशेष विवाह अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष भी उपस्थित हुए. दोनों ने आपसी रजामंदी से शादी की लेकिन शादी के कुछ दिन बाद लड़की ने पिता के साथ जाकर थाने में उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी. लड़की ने अपने घरवालों के दबाव में आकर ये एफआईआर दर्ज करवाई है. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी पति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.