जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने जोधपुर सहित अन्य शहरों में बम ब्लास्ट की साजिश करने के मामले में प्रतापनगर थाने में दर्ज मामले के आरोपी मसरफ इकबाल की जमानत याचिका (highcourt reject Masraf Iqbal bail plea) को खारिज कर दिया है. अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता को जोधपुर के पुलिस थाना प्रताप नगर में दर्ज विस्फोटक अधिनियम की धारा 4,5,6 के तहत दंडनीय अपराध, धारा 10, 13, 15, 16, 17, 18, 18ए, 18बी, 19, 20, 23 और 38 गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और धारा 121, 121ए, 122, 212,465, 467, 471 को 120बी के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था.
25 मार्च 2014 से अब तक याचिकाकर्ता जेल में बंद है जबकि अभियोजन पक्ष के केवल 15 गवाह के बयान दर्ज हुए और लिस्ट में कुल 107 गवाहों के नाम हैं. ऐसे में मुकदमे के ट्रायल में लम्बा समय लगेगा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इसी मामले के सह-आरोपी आदिल अंसारी और जहीर हक को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. ऐसे में मसरफ इकबाल को भी जमानत दी जाए.
सरकार की ओर से एएजी अनिल जोशी ने कहा कि याचिकाकर्ता इंडियन मुजाहिदीन आंतकी संगठन से जुड़ा था और आरोप है कि वे विस्फोट की तैयारी कर रहे थे. प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी एक आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए. उन पर आरोप लगाया गया है कि वह देश के विभिन्न स्थानों पर सीरियल बम विस्फोट करने की तैयार कर रहा था. इसके अलावा वे लोग फंड भी एकत्र कर रहे थे. ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए. कोर्ट ने मामले में पर सुनवाई के बाद मसरफ इकबाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं अधीनस्थ अदालत को दिन दिन मामले में सुनवाई के निर्देश दिए हैं.