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पुलिसकर्मी को गैलेंट्री अवार्ड रूल्स के तहत नहीं मिला परिलाभ, राजस्थान उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस - Rajasthan latest Hindi news

पुलिस मेडल से सम्मानित पुलिस कर्मी को गैलेंट्री अवार्ड रूल्स के तहत परिलाभ न देने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दस्ती नोटिस जारी कर 6 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है.

High Court Jodhpur, Rajasthan High Court news
राजस्थान उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस
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Published : Nov 7, 2020, 7:48 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विजय विश्नोई ने पुलिस मेडल से सम्मानित पुलिसकर्मी को गैलेंट्री अवार्ड रूल्स के तहत परिलाभ न देने के मामले में राजस्थान सरकार को दस्ती नोटिस जारी कर 6 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है.

सेवानिवृत हेड कांस्टेबल दिप सिंह भाटी द्वारा रिट याचिका में पैरवी करते हुए अधिवक्ता गजेंद्र सिंह बुटाटी व प्रदीप परिहार ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने सन 1984 में त्रिपुरा में नक्सली हमले में वीरता व अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी जान पर खेल कर 3 अनुसूचित जन जातीय लोगों की जान बचाई थी. इस बहादुरी के लिए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1984 में याचिकाकर्ता को पुलिस मेडल से सम्मानित किया था.

पढ़ें- निकाय चुनाव : 11 जिलों की 42 नगर निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित

राजस्थान गैलेंट्री अवार्ड रूल्स की तहत याचिकाकर्ता को 50 बीघा जमीन का अनुदान का प्रावधान है, परन्तु सालों से चक्कर काटने की बाद भी आज तक 50 बीघा जमीन का अनुदान नहीं मिला. इस पर कोर्ट ने दस्ती नोटिस जारी करते हुए सरकार से 6 की भीतर जवाब मांगा है.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विजय विश्नोई ने पुलिस मेडल से सम्मानित पुलिसकर्मी को गैलेंट्री अवार्ड रूल्स के तहत परिलाभ न देने के मामले में राजस्थान सरकार को दस्ती नोटिस जारी कर 6 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है.

सेवानिवृत हेड कांस्टेबल दिप सिंह भाटी द्वारा रिट याचिका में पैरवी करते हुए अधिवक्ता गजेंद्र सिंह बुटाटी व प्रदीप परिहार ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने सन 1984 में त्रिपुरा में नक्सली हमले में वीरता व अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी जान पर खेल कर 3 अनुसूचित जन जातीय लोगों की जान बचाई थी. इस बहादुरी के लिए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1984 में याचिकाकर्ता को पुलिस मेडल से सम्मानित किया था.

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राजस्थान गैलेंट्री अवार्ड रूल्स की तहत याचिकाकर्ता को 50 बीघा जमीन का अनुदान का प्रावधान है, परन्तु सालों से चक्कर काटने की बाद भी आज तक 50 बीघा जमीन का अनुदान नहीं मिला. इस पर कोर्ट ने दस्ती नोटिस जारी करते हुए सरकार से 6 की भीतर जवाब मांगा है.

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