जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के जस्टिस अरूण भंसाली की अदालत ने कुक को दी गई चार्जशीट और निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया (High court stays chargesheet and suspension of cook) है. याचिकाकर्ता सोहनराम शर्मा की ओर से अधिवक्ता गौरव विश्नोई ने बताया कि याचिकाकर्ता पेशे से कुक है और आईपीएस पंकज चौधरी के खिलाफ 17 मार्च, 2022 को जयपुर ग्रामीण के पुलिस थाना मोजमाबाद में मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई. इससे खफा हो एसडीआरएफ कमांडेट चौधरी ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर याचिकाकर्ता को सस्पेंड किया और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर याचिकाकर्ता को प्रताड़ित किया जा रहा है.
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आईपीएस चौधरी ने आरोप पत्र में कुक के खिलाफ नियुक्ति के समय विचाराधीन केस को छुपाने व कथित झूठा हलफनामा दाखिल करने सम्बंधित आरोप लगाये. जिसमें अधिवक्ता विश्नोई ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कुक के नियुक्ति आदेश अपने आप में ही ठोस सबूत हैं जिसमें साफ तौर पर याचिकाकर्ता के लम्बित मामले को दर्शाया गया है. हाईकोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए निलंबन आदेश व चार्जशीट पर रोक लगा दी है.