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HC on Drug Trade : नशे के कारोबार को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, कहा- पूर्व के आदेश की पेश करें पालना रिपोर्ट - Jodhpur Latest News

राजस्थान हाईकोर्ट प्रदेश में नशे के कारोबार को लेकर गंभीर है. शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश की पालना रिपोर्ट (Rajasthan High Court Order) पेश करने के आदेश दिए. जानिए क्या है पूरा मामला...

Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट
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Published : Apr 29, 2022, 10:55 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विजय विश्नोई की खंडपीठ में प्रदेश के जोधपुर के आसपास फल फूल रहे नशे के कारोबार के मामले में स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि प्रमुख सचिव गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक जयपुर के शपथपत्रों की कॉपी न्यायमित्र हर्षित भादू को दी जाए.

हाईकोर्ट ने 28 सितंबर 2021 को निर्देश दिए थे कि उसकी पालना अभी तक नहीं हो पाई है. कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से (Rajasthan High Court Serious About Drug Trade) पेश एएसजी मुकेश राजपुरोहित व एएजी पंकज शर्मा को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई पर पूर्व के आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट पेश करें.

पढ़ें : नारी निकेतन के लिए 19 लाख का बजट स्वीकृत, कोर्ट ने अगली सुनवाई पर मांगी अनुपालना रिपोर्ट

गौरतलब है कि पूर्व में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल गौड ने अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करते हुए समाज कल्याण विभाग ओर से नशा मुक्ति शिविरों का आयोजन कर युवाओं को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी थी. वहीं, केन्द्र सरकार व केन्द्रीय विभागों की ओर से एएसजी मुकेश राजपुरोहित ने कुछ समय देने का अनुरोध किया.

उन्होंने कहा कि वे बेहतर तरीके से किस प्रकार उस ओर कदम उठाए जा सकते हैं, उसके लिए विभागो से बातचीत कर रहे हैं. साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत किस तरह प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके. प्रभावी कार्रवाई के लिए (HC on Drug Trade) सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कंट्रोलर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को पक्षकार बनाया गया था.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विजय विश्नोई की खंडपीठ में प्रदेश के जोधपुर के आसपास फल फूल रहे नशे के कारोबार के मामले में स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि प्रमुख सचिव गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक जयपुर के शपथपत्रों की कॉपी न्यायमित्र हर्षित भादू को दी जाए.

हाईकोर्ट ने 28 सितंबर 2021 को निर्देश दिए थे कि उसकी पालना अभी तक नहीं हो पाई है. कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से (Rajasthan High Court Serious About Drug Trade) पेश एएसजी मुकेश राजपुरोहित व एएजी पंकज शर्मा को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई पर पूर्व के आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट पेश करें.

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गौरतलब है कि पूर्व में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल गौड ने अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करते हुए समाज कल्याण विभाग ओर से नशा मुक्ति शिविरों का आयोजन कर युवाओं को इसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी थी. वहीं, केन्द्र सरकार व केन्द्रीय विभागों की ओर से एएसजी मुकेश राजपुरोहित ने कुछ समय देने का अनुरोध किया.

उन्होंने कहा कि वे बेहतर तरीके से किस प्रकार उस ओर कदम उठाए जा सकते हैं, उसके लिए विभागो से बातचीत कर रहे हैं. साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत किस तरह प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके. प्रभावी कार्रवाई के लिए (HC on Drug Trade) सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कंट्रोलर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को पक्षकार बनाया गया था.

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