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यूटीबी GNM नर्सिंग घोटाले में CMHO जोधपुर को राजस्थान हाई कोर्ट का नोटिस - यूटीबी GNM नर्सिंग घोटाला

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने सीएमएचओ जोधपुर की ओर से यूटीबी जीएनएम नर्सिंग घोटाले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 मई 2021 को जारी चयनित सूची के अनुसरण में कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं करने के आदेश दिए हैं.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट
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Published : Jul 1, 2021, 10:45 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने सीएमएचओ जोधपुर की ओर से यूटीबी जीएनएम नर्सिंग घोटाले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 मई 2021 को जारी चयनित सूची के अनुसरण में कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं करने के आदेश दिए हैं. अगर नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं, तो उनको पदभार ग्रहण करवाने पर भी अंतरिम रोक लगा दी गई है. वहीं, सीएमएचओ जोधपुर को नोटिस जारी करते हुए मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को मुकरर्र की गई है.

गुरुवार को याचिकाकर्ता मनीष परमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता दिपेश बेनीवाल ने पक्ष रखते हुए बताया कि विज्ञापन तो 50 पोस्ट के लिए निकाला गया था, लेकिन सीएमएचओ जोधपुर ने 100 अभ्यर्थियों की चयन सूची 21 मई 2021 को जारी कर दी थी. चयन सूची में ना तो आरक्षण और ना ही मेरिट लिस्ट बनाई गई, जबकि नियमानुसार आरक्षण और मेरिट के अनुसार ही चयन सूची जारी की जानी थी.

यह भी पढ़ेंः सीएम गहलोत के 3 महीने बाद घर से बाहर निकलने पर BJP का कटाक्ष, कहा- क्वॉरेंटाइन खत्म, अब तो कर दो मंत्रिमंडल विस्तार

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित की ओर से उनके सहयोगी रजत अरोड़ा ने याचिका पर जवाब पेश करने के लिए तीन दिन का समय चाहा, जिस पर न्यायालय ने सीएमएचओ जोधपुर के नाम को नोटिस देते हुए अगली सुनवाई 7 जुलाई को मुकरर्र कर दी.

वहीं, न्यायालय ने आदेश पारित किया कि 21 मई 2021 को जारी चयन सूची के अनुसरण में किसी को भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जायेगा, अगर नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है तो उन सभी को नियुक्ति नहीं देने का आदेश पारित किया है.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत ने सीएमएचओ जोधपुर की ओर से यूटीबी जीएनएम नर्सिंग घोटाले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 मई 2021 को जारी चयनित सूची के अनुसरण में कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं करने के आदेश दिए हैं. अगर नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं, तो उनको पदभार ग्रहण करवाने पर भी अंतरिम रोक लगा दी गई है. वहीं, सीएमएचओ जोधपुर को नोटिस जारी करते हुए मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को मुकरर्र की गई है.

गुरुवार को याचिकाकर्ता मनीष परमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता दिपेश बेनीवाल ने पक्ष रखते हुए बताया कि विज्ञापन तो 50 पोस्ट के लिए निकाला गया था, लेकिन सीएमएचओ जोधपुर ने 100 अभ्यर्थियों की चयन सूची 21 मई 2021 को जारी कर दी थी. चयन सूची में ना तो आरक्षण और ना ही मेरिट लिस्ट बनाई गई, जबकि नियमानुसार आरक्षण और मेरिट के अनुसार ही चयन सूची जारी की जानी थी.

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राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित की ओर से उनके सहयोगी रजत अरोड़ा ने याचिका पर जवाब पेश करने के लिए तीन दिन का समय चाहा, जिस पर न्यायालय ने सीएमएचओ जोधपुर के नाम को नोटिस देते हुए अगली सुनवाई 7 जुलाई को मुकरर्र कर दी.

वहीं, न्यायालय ने आदेश पारित किया कि 21 मई 2021 को जारी चयन सूची के अनुसरण में किसी को भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जायेगा, अगर नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है तो उन सभी को नियुक्ति नहीं देने का आदेश पारित किया है.

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