जोधपुर. भीलवाड़ा जिले के रायपुर तहसील के भटेवर गांव में लगातार हो रहे अवैध बजरी खनन से परेशान ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन और खनन विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के फलस्वरूप राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसकी सुनवाई गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में हुई.
बता दें कि सुनवाई में भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वह भटेवर गांव में एक चेकपोस्ट स्थापित करें. इस चेकपोस्ट पर सीसीटीवी भी लगे होने चाहिए जिनसे मॉनिटर की जा सके और अवैध खनन पर रोक लग सके. न्यायालय के आदेश पर कोर्ट में मौजूद भीलवाड़ा कलेक्टर ने चेक पोस्ट लगाने की सहमति दी. साथ ही कोर्ट ने कलेक्टर से पूछा कि ग्रामीणों के प्रार्थना पत्र पर उन्होंने क्या कार्रवाई की.इस पर कलेक्टर ने अन्य विभागों द्वारा की गई कार्रवाई को पत्रावली की जानकारी दी लेकिन खंडपीठ इससे सहमत नहीं हुई.
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खंडपीठ ने अपने आदेशों की पालना रिपोर्ट सितंबर में मांगी है. इसे जिला प्रशासन द्वारा पेश करना है. गौरतलब है कि भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी में हो रहे अवैध खनन से परेशान ग्रामीणों ने वहां स्थानीय प्रशासन में सरकार को कई प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद भटेवर गांव के लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाकर अवैध खनन रोकने की गुहार लगाई. जिस पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने क्षेत्र में मॉनिटरिंग के लिए चेकपोस्ट लगाने के आदेश दिए हैं.