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मंडोर कृषि उपज मंडी चैयरमेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बैठक, हाई कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पेश होंगे परिणाम - rajasthan latest hindi news

शहर की कृषि उपज मंडी मंडोर के चेयरमैन के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव का समय महज 15 मिनट ही निर्धारित किये जाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई.

No-confidence motion meeting, jodhpur news
मंडोर कृषि उपज मंडी चैयरमेन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बैठक
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Published : Apr 9, 2021, 4:02 AM IST

जोधपुर. शहर की कृषि उपज मंडी मंडोर के चेयरमैन के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव का समय महज 15 मिनट ही निर्धारित किये जाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई. याचिकाकर्ता जगराम विश्नोई ने अधिवक्ता संजीत पुरोहित के जरिये याचिका पेश कर बताया कि 30 मार्च 2021 को एक नोटिस जारी करते हुए 9 अप्रैल 2021 को चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समय निर्धारित किया गया, लेकिन 11 बजे से केवल 15 मिनट तक यानि सवा ग्यारह बजे तक निर्धारित किया गया, जो कि कम है.

पढ़ें: जोहड़ पायतन भूमि का नहीं हो सकता रूपांतरण, उच्च न्यायालय खंडपीठ का आदेश

इसको लेकर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन भी पेश किया गया, लेकिन उसका निर्धारण नहीं होने पर याचिका दायर की गई. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित, वहीं अन्य पक्षकार की ओर से विकास बालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता जीआर पूनिया ने पक्ष रखा. सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश दिनेश मेहता ने निर्देश दिये हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए चर्चा या बैठक के लिए निर्धारित समय एक घंटे यानि 11 से 12 बजे तक होगा, उसके बाद मतदान होगा. वहीं, मतदान गुप्त मतपत्रों द्वारा आयोजित किया जायेगा, ना कि केवल हाथ उठाकर. वहीं, चुनाव अधिकारी पूरी विडियोग्राफी करवाये और मतपत्रों की गोपनीयता बनाये रखते हुए. चुनाव अधिकारी मतपत्रों की गणना करेगा, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा. परिणाम अदालत के समक्ष सीलबंद लिफाफे के जरिये पेश किया जायेगा. मामले में 16 अप्रैल को दो बजे सुनवाई होगी और अदालत के समक्ष सीलबंद लिफाफे में परिणाम पेश किया जायेगा.

जोधपुर. शहर की कृषि उपज मंडी मंडोर के चेयरमैन के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव का समय महज 15 मिनट ही निर्धारित किये जाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई. याचिकाकर्ता जगराम विश्नोई ने अधिवक्ता संजीत पुरोहित के जरिये याचिका पेश कर बताया कि 30 मार्च 2021 को एक नोटिस जारी करते हुए 9 अप्रैल 2021 को चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समय निर्धारित किया गया, लेकिन 11 बजे से केवल 15 मिनट तक यानि सवा ग्यारह बजे तक निर्धारित किया गया, जो कि कम है.

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इसको लेकर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन भी पेश किया गया, लेकिन उसका निर्धारण नहीं होने पर याचिका दायर की गई. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित, वहीं अन्य पक्षकार की ओर से विकास बालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता जीआर पूनिया ने पक्ष रखा. सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश दिनेश मेहता ने निर्देश दिये हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए चर्चा या बैठक के लिए निर्धारित समय एक घंटे यानि 11 से 12 बजे तक होगा, उसके बाद मतदान होगा. वहीं, मतदान गुप्त मतपत्रों द्वारा आयोजित किया जायेगा, ना कि केवल हाथ उठाकर. वहीं, चुनाव अधिकारी पूरी विडियोग्राफी करवाये और मतपत्रों की गोपनीयता बनाये रखते हुए. चुनाव अधिकारी मतपत्रों की गणना करेगा, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा. परिणाम अदालत के समक्ष सीलबंद लिफाफे के जरिये पेश किया जायेगा. मामले में 16 अप्रैल को दो बजे सुनवाई होगी और अदालत के समक्ष सीलबंद लिफाफे में परिणाम पेश किया जायेगा.

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