जोधपुर. प्रदेश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जेल के बंदियों की पैरोल स्वीकृति और जमानत मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्व प्रसंज्ञान लेकर एक याचिका में आवश्यक निर्देश जारी किए थे. वहीं, हाल ही में 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में आदेश पारित किया है, जिसकी पालना के लिए राजस्थान में भी हाई पॉवर कमेटी की आवश्यक बैठक आयोजित हुई.
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हाई पॉवर कमेटी की बैठक में आवश्यक रूप से 7 एजेंडों को शामिल किया गया था. बैठक में बंदियों और कैदियों के लिए कोविड के मद्देनजर पैरोल मामलो में राहत देने, अंतरिम जमानत के मामलों में आवश्यक रूप से राहत देने सहित अन्य बिन्दू शामिल किये गये थे जिन पर आवश्यक रूप से निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के निर्देश दिए हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में आवश्यक बैठक आयोजित की गई. इसमें गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार, जेल महानिदेशक राजीव दासौत और रालसा के सदस्य बृजेन्द्र जैन कमेटी के सहयोग के लिए मौजूद रहे.